पटना: दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने राजद नेता तेजस्वी यादव को बड़ी राहत देते हुए उन्हें अपने परिवार के साथ दुबई यात्रा की अनुमति दे दी है. यह अनुमति नौकरी के बदले जमीन घोटाला मामले में आरोपी होने के बावजूद दी गई है. तेजस्वी यादव ने 18 सितंबर से 8 अक्टूबर तक की अवधि के लिए दुबई जाने का अनुरोध किया था, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया है. विशेष सीबीआई जज विशाल गोगने की अध्यक्षता वाली अदालत ने तेजस्वी यादव की यात्रा के लिए कुछ शर्तें निर्धारित की हैं. इन शर्तों के तहत तेजस्वी को 25 लाख रुपये की सावधि जमा रसीद (एफडीआर) कोर्ट में जमा करनी होगी. इसके अतिरिक्त, उन्हें यात्रा के विवरण, दुबई में प्रवास और यात्रा के दौरान उपयोग किए जाने वाले संपर्क नंबरों की जानकारी अदालत को देनी होगी. अदालत ने यह भी आदेश दिया है कि तेजस्वी को भारत छोड़ने से पहले अपना मोबाइल नंबर देना होगा, जिस पर विदेश में उनसे संपर्क किया जा सके. भारत लौटने के बाद उन्हें 48 घंटे के भीतर अदालत को सूचित करना होगा और अपना पासपोर्ट जमा करना होगा. अदालत ने स्पष्ट किया है कि यात्रा की अवधि बढ़ाने के किसी भी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा. इस फैसले से लालू यादव और तेजस्वी यादव को राहत मिली है और अब उन्हें 18 सितंबर तक अदालत में पेश नहीं होना पड़ेगा.