रांचीः उपायुक्त रांची राहुल कुमार सिन्हा ने अभियुक्त ललित कुमार के खिलाफ अभियोजन की स्वीकृति दे दी है. बताया जाता है कि ललित कुमार पिस्टल का अवैध रूप से इस्तेमाल कर रहा था. धोखा देने के नियत से फर्जी लाइसेंस प्रस्तुत किया गया. उक्त कांड के अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण के क्रम में उक्त घटना उपरोक्त प्राथमिकी अभियुक्त के विरूद्ध सत्य पाया गया. जिसके बाद डीसी ने उक्त कार्रवाई का आदेश दिया है. अभियोजन की स्वीकृति कांके थाना कांड सं 197/23 दिनांक-12-08-2023 से सबंधित प्रतिवेदनों के अवलोकन के बाद शस्त्र अधिनियम की धारा- 25 (1-बी) ए/26/35 के अन्तर्गत दी गई है.
जाने पूरा मामलाः
कांके थाना काण्ड सं0 197/23 दिनांक- 12-08-2023 के प्राथमिकी अभियुक्त ललित कुमार, पिता-बृजनंदन शर्मा, सा०-नगाईन, थाना-गोह जिला-औरंगाबाद (बिहार) को गुप्त सुचना के आधार पर दिनांक 11.08.2023 को चांदनी चौक के पास से गिरफ्तार किया गया था. अभियुक्त की तलाशी के क्रम में अभियुक्त के पास से 01 (एक) 7.65 एम0एम0 बोर का देशी निर्मित लोडेड पिस्टल बरामद हुआ, जिसे अनलोड करने पर उसके मैग्जीन में 03 (तीन) 7.65 एम0एम0 बोर का जिंदा गोली एवं 01 (एक) 7.65 एमएम बोर का मिस फायर गोली बरामद किया गया। शस्त्र लाईसेंस का मांग करने पर उनके द्वारा प्राप्त कराये गये लाईसेंस की कलर छायाप्रति UIN 051500025224654415 एवं लाईसेंस नं0-301 / 15DMLUCKHNOW दिया गया। जाँच प्रतिवेदन के अवलोकन से पाया गया है कि उक्त UIN051500025224654415 एवं लाईसेंस नं0-301 / 15DMLUCKHNOW पर कोई अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं है.
पुलिस अवर निरीक्षक संजय नायक के जांच प्रतिवेदन पर हुई है कार्रवाई
पुलिस अवर निरीक्षक संजय नायक, कांके थाना, जिला-रांची द्वारा समर्पित प्रतिवेदनों एवं परिचारी प्रवराद्वितीय), पुलिस केन्द्र, राँची का जांच प्रतिवेदन तथा पुलिस अधीक्षक, ग्रामीण रांची की अनुशंसा से संतुष्ट होकर उपायुक्त सह जिला दण्डाधिकारी, राँची द्वारा काण्ड के प्राथमिकी अभियुक्त 1. ललित कुमार, पिता- बृजनंदन शर्मा, सा०-नगाईन, थाना-गोह जिला-औरंगाबाद (बिहार) के विरुद्ध शस्त्र अधिनियम की 25(1-बी)ए/26/35 के अन्तर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है.