कोडरमा। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय एवं स्पेशल एफटीसी कोर्ट अजय कुमार सिंह ने शुक्रवार को दुष्कर्म के एक मामले में आरोपित बासुदेव सोनी को दोषी पाते हुए 12 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई। साथ ही 30 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर एक वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
बताया जाता है कि घटना 12 सितंबर, 2018 की है। पीड़िता का आरोप था कि उस दौरान वह जयनगर मोड़ स्थित जेवर दुकान में कान का झुमका लेने गई थी। झुमका दुकानदार के पास नहीं था। वह उसे 10 हजार रुपये देकर घर चली गयी। चार दिन बाद दुकानदार दिन में झुमका देने उसके घर आया और दुष्कर्म को अंजाम दिया। बाद में पड़ोसियों ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। इस मामले पर कोर्ट में सुनवाई हुई।
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