दिल्ली में घटते कोरोना संक्रमण के बीच अनलॉक की प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ रही है। इस सप्ताह कुछ और रियायतें दी गई हैं लेकिन इस बीच ऐसा भी बहुत कुछ है बंद रहेगा। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने रविवार को जानकारी दी कि सोमवार सुबह 5 बजे के बाद से कुछ गतिविधियों को छोड़कर सभी गतिविधियों की अनुमति है। 

दिल्ली में सोमवार यानी आज से सारी दुकानें, मॉल्स और रेस्टोरेंट खुलेंगे। रेस्तरां, ब्यूटी पार्लर और सैलून भी खुलेंगे लेकिन स्कूल-कॉलेज, स्विमिंग पूल समेत स्पा, पार्क और गार्डन अभी बंद रहेंगे। दिल्ली में सुबह 10 से रात के आठ बजे तक दुकानों को खोलने का समय है। एक हफ्ते तक इन नियमों के साथ चलकर देखा जाएगा। अगर कोरोना के मामले बढ़ने लगे तो फिर से पाबंदियां बढ़ा दी जाएंगी। केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में कोरोना के मामले काफी कम हो चुके हैं और स्थिति अब नियंत्रण में आ गई है।

आंशिक रूप से खोलने की अनुमति

पिछले हफ्ते की तरह ही इस हफ्ते भी सरकारी दफ्तर खोले जाएंगे। ग्रुप-ए अधिकारियों की 100 फीसद उपस्थिति रहेगी और बाकी सबकी 50 फीसदी। अस्पताल और पुलिस समेत अन्य आवश्यक गतिविधिया पूरी क्षमता के साथ काम करेंगी। निजी कार्यालय 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे। वर्क फ्रॉम होम करने की कोशिश करेंगे। रेस्ट्रोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता के साथ खुलेंगे। 

मुख्यमंत्री की चेतावनी

मुख्यमंत्री ने चेतावनी दी है कि अगर अनलॉक में संक्रमण बढ़ा या प्रोटोकॉल का उल्लंघन हुआ तो फिर से लॉकडाउन लगाने पर गंभीरता से विचार करना पड़ेगा। अगर केस नहीं बढ़ते हैं तो मार्केट और रेस्टोरेंट आगे भी चालू रखेंगे।

मार्केट और रेस्टोरेंट को एक हफ्ते तक देखेंगे। इसलिए सभी मार्केट एसोसिएशन, सभी दुकानदार और सभी लोगों से गुजारिश है कि भीड़ न होने दें और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। सभी दुकान वाले अपनी-अपनी दुकान के अंदर मास्क भी रखें। अगर किसी ने मास्क नहीं पहना हैए तो उसका मास्क दें। 


ये खुलेगा

  • निजी दफ़्तर 50 फीसदी क्षमता के साथ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक काम करेंगे
  • बाज़ार, मॉल और मार्केट कॉम्प्लेक्स में सारी दुकानें सुबह 10 बजे से शाम 8 बजे तक खुल सकती हैं
  • रेस्टोरेंट 50 फीसदी बैठने की क्षमता पर काम करेंगे
  • सम विषम सोमवार से खत्म हो जाएगा।
  • सरकार दफ्तर पिछले हफ्ते की तरह ही खुलेंगे। यानी ग्रुप ए के कर्मचारी 100 प्रतिशत उपस्थिति के साथ दफ्तर आ सकते हैं। अन्य कर्मचारियों को 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ आना होगा।
  • पुलिस विभाग और अस्पताल जैसी जरूरी सेवाओं में लगे कर्मचारियों को 100 प्रतिशत उपस्थिति की अनुमति होगी। निजी दफ्तर में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ कर्मचारी काम कर सकते हैं।
  • साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति है लेकिन एक दिन में एक ज़ोन में एक ही साप्ताहिक बाज़ार को अनुमति
  • शादियां 20 लोगों के साथ घर या कोर्ट में ही हो सकती हैं।
    धार्मिक स्थल खोले जाएंगे लेकिन भक्तों को बाहर से ही दर्शन करना होगा, परिसर में जाने की अनुमति नहीं होगी
  • 50 फीसदी क्षमता के साथ मेट्रो और बसों में यात्री सफर कर सकेंगे 
  • ई रिक्शा, ऑटो और टैक्सी में 2 यात्रियों को ही सफर की होगी इजाजत

ये रहेंगे बंद

  • सोमवार सुबह पांच बजे के बाद से नए नियम लागू होंगे
  • सारे स्कूल, कोचिंग, कॉलेज और शैक्षणिक संस्थाएं बंद रहेंगी। 
  • सामाजिक, राजनीतिक या अन्य किसी भी तरह के काम के लिए लोगों को एक जगह इकट्ठा होने की अनुमति नहीं होगी। 
  • स्विमिंग पूल, खेल, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स, सिनेमा, थियेटर बंद रहेंगे।
  • एंटरटेनमेंट पार्क, वॉटर पार्क, पब्लिक पार्क, गार्डन, बैंक्वेट हॉल, ऑडिटोरियम बंद रहेंगे।
  • स्पा, जिम और योगा संस्थान बंद रहेंगे।
  • सार्वजनिक पार्क और गार्डन बंद रहेंगे।
  • मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक सभाएं बंद रहेंगी।
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