Ranchi : शहरी निकाय चुनाव को लेकर निवर्तमान पार्षद रोशनी खलखो और राज्य सरकार के बीच चल रहे केस में आज यानी सोमवार को झारखंड हाई कोर्ट में सुनवाई हुयी। जस्टिस आनंदा सेन के कोर्ट में बीते चार जनवरी को दिये गये आदेश के संबंध में अवमानना याचिका पर सुनवाई की गयी। तीन हफ्तों के भीतर चुनाव कराने का आदेश दिया गया था।
आज की सुनवाई में सरकार की ओर से कोर्ट को बताया गया कि ट्रिपल टेस्ट कर चुनाव कराया जायेगा। वहीं, कोर्ट ने ट्रिपल टेस्ट के बगैर भी चुनाव कराने को कहा। हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि ट्रिपल टेस्ट की आड़ में निकाय चुनाव रोक नहीं सकते। यह आदेश दिये जाने पर भी राज्य सरकार द्वारा चुनाव नहीं कराना कोर्ट की आदेश की अवमानना है।
इसके साथ स्टेट इलेक्शन कमीशन के अधिवक्ता ने न्यायालय को बताया कि केन्द्रीय चुनाव आयोग ने नये वोटर लिस्ट को अभी तक राज्य निर्वाचन आयोग को उपलब्ध नहीं कराया है। साथ ही राज्य सरकार राज्य निर्वाचन आयोग को सहयोग नहीं कर रही है, इसलिए अभी तक शहरी निकाय चुनाव राज्य में नहीं कराया जा सका है। इसके बाद कोर्ट ने केन्द्रीय चुनाव आयोग को भी नोटिस जारी किया है। अगली सुनवाई गुरुवार को रखी गयी है।
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