खूंटी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश दो सत्यकाम प्रियदर्शी की कोर्ट ने शनिवार को अफीम तस्करी के एक दोषी को 12 वर्ष सश्रम कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।
जिला पुलिस ने शनिवार को प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि कोर्ट ने मारंगहादा थाना कांड संख्या 08/19 के दोषी डोंगे मुंडा ग्राम कुरकुटा थाना मारंगहादा को एनडीपीएस एक्ट की धारा 18 (बी) में सजा सुनाई। उसे 25 मार्च, 2019 को आठ किलो 300 ग्राम अफीम के साथ गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।