नई दिल्लीः सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका खारिज कर दी है. केजरीवाल ने जमानत अवधि 7 दिन बढ़ाने के लिए अर्जी दाखिल की थी. अर्जी खारिज होने के बाद अब केजरीवाल को 2 जून को ही सरेंडर करना होगा. केजरीवाल की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने स्वीकार नहीं की है. सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को अर्जी खारिज करते हुए कहा कि सीएम को नियमित जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की इजाजत है. मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत बढ़ाने का अनुरोध करने वाली याचिका को तत्काल सूचीबद्ध करने के संबंध में कोई भी फैसला मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) द्वारा लिया जाएगा क्योंकि मुख्य मामले पर फैसला पहले ही सुरक्षित रखा गया है.
वजन कम होने का दिया हवाला
केजरीवाल ने छह से सात किलोग्राम वजन अचानक कम होने के कारण कई मेडिकल टेस्ट कराने के लिए अंतरिम जमानत अवधि सात दिन बढ़ाने के लिए सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की थी. अब वह अर्जी खारिज हो गई है. अरविंद केजरीवाल की ओर से 26 मई को दाखिल याचिका में कहा गया था कि वह जेल वापस जाने के लिए कोर्ट द्वारा तय तारीख 2 जून की बजाय 9 जून को सरेंडर करना चाहते हैं. याचिका में कहा गया है कि उनका छह से सात किलो वजन कम हो गया है और उनका कीटोन स्तर बहुत अधिक है, जो गंभीर किडनी, हृदय रोग और यहां तक कि कैंसर का संभावित संकेत है. बता दें कि 10 मई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार करने के लिए 1 जून तक 21 दिनों की अंतरिम जमानत दी थी, जिसके अनुसार उन्हें 2 जून को तिहाड़ जेल वापस लौटना है.
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