रांची : निर्वाचन कार्य से जुड़े और वैसे मतदाता, जो आवश्यक सेवा जैसे रेलवे, स्वास्थ्य, मीडिया, अग्निशमन आदि में कार्यरत हैं और वे मतदान के दिन अपने कर्तव्य पर रहने के कारण मतदान केंद्र नहीं जा सकते, उन सभी मतदाताओं का फॉर्म 12 डी भरवाकर आवेदन ले लें एवं उनका पोस्टल बैलेट से मतदान सुनिश्चित कराएं. एक भी मतदाता, जो अपने मताधिकार का प्रयोग करना चाहते हों, वह अपने मतदान के अधिकार से वंचित न हों, इस ध्येय को लक्षित कर पदाधिकारी कार्य करें. उक्त निर्देश मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन से सभी जिलों के जिला उप निर्वाचन पदाधिकारी एवं जिला पोस्टल बैलेट नोडल अधिकारियों के साथ आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से समीक्षा बैठक में दिया.
उन्होंने कहा कि सभी जिलों के पोस्टल बैलेट कोषांग के पदाधिकारी अपने जिले की आवश्यक सेवाओं से जुड़े एवं मतदान कार्य में कार्यरत मतदाताओं से पोस्टल बैलेट से मतदान हेतु भारत निर्वाचन आयोग द्वारा उनके लिए विहित फॉर्म भरवाकर आवेदन ले लें अथवा वे स्वयं मतदान केंद्र पर जाकर मतदान करने के लिए इच्छुक हैं, वैसी स्थिति में उनकी/ उनके संस्थान की प्रतिक्रिया लेते हुए निर्वाचन आयोग द्वारा दिये गए प्रारूप में प्रतिवेदन समर्पित करें.
उन्होंने कहा कि रेलवे के सभी संबंधित पदाधिकारियों से निकट समन्वयन स्थापित कर सभी रेलकर्मियों, वेंडरों, कुलियों सहित अन्य लोगों को भी मताधिकार के प्रयोग के लिए जागरूक करें साथ ही उनके सुगम मतदान के लिए आवश्यक प्रयास करें. उन्होंने कहा कि किसी भी स्तर पर इस मामले में असहयोग की संभावना हो, तो बताएं. इसी प्रकार से 80 वर्ष से अधिक आयु के वैसे वरिष्ठ नागरिक अथवा दिव्यांग मतदाता, जो मतदान केंद्र तक आने-जाने में अक्षम हों, उनके पोस्टल बैलेट के माध्यम से मतदान के लिए सभी आवश्यक तैयारियां ससमय पूरी कर लें.
इस अवसर पर अपर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नेहा अरोड़ा, राज्य पुलिस पोस्टल बैलेट नोडल पदाधिकारी पटेल मयूर कन्हैया लाल, ओएसडी गीता चौबे सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे.
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