नई दिल्ली: राउज़ एवेन्यू अदालत ने गुरुवार को भारत राष्ट्र समिति (BRS) की एमएलसी के कविता की अंतरिम जमानत पर अपना आदेश 9 अप्रैल के लिए सुरक्षित रख लिया है. कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तारी के बाद वह न्यायिक हिरासत में हैं. कविता ने इस आधार पर अंतरिम जमानत मांगी है कि उनके बेटे की परीक्षा है. उनकी जमानत अर्जी का ईडी के वकील ने विरोध किया, जिन्होंने तर्क दिया कि कविता ने अपने फोन में “सबूत नष्ट कर दिए” और गवाहों को अपने बयान से पीछे हटने के लिए मजबूर किया गया.
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने आरोपियों की ओर से पेश हुए वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के विशेष वकील जोहेब हुसैन की दलीलें सुनने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया. के कविता ने अपने नाबालिग बेटे की परीक्षा के मद्देनजर अंतरिम जमानत की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया है. वकील नितेश राणा और दीपक नागर भी उनकी ओर से पेश हुए.