बोकारो: झारखंड राज्य पिछड़ा आयोग के अध्यक्ष योगेंद्र प्रसाद ने मंगलवार को अनुमंडल कार्यालय तेनुघाट में अनुमंडल पदाधिकारी शैलेंद्र कुमार व ओएनजीसी के अधिकारियों के साथ विस्थापन नीति के मुद्दों को लेकर बैठक की. झारखंड सरकार द्वारा यह नियम बनाया गया है कि सरकारी या गैर सरकारी संस्थान में रैयतों को चालीस हजार राशि के नीचे वाले नौकरी में 75 प्रतिशत आरक्षण के तहत प्राथमिकता के आधार पर रोजगार दिया जाना है. योगेंद्र प्रसाद ने झारखंड सरकार द्वारा लागू इस नियम को ओएनजीसी के अधिकारियों को शत प्रतिशत लागू करने का निर्देश दिया.
उन्होंने आगे कहा कि झारखंड में कोई भी कंपनी हो, झारखंड सरकार द्वारा लागू नियम को मनना पड़ेगा. झारखंड में काम सरकार के नियमों के अनुसार करना होगा. ओएनजीसी के अधिकारियों से नाराजगी जताते हुए उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो मानक रूप रेखा है उसे जल्द से जल्द लागू करें अन्यथा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं होगा. इस दौरान अनुमंडल पदाधिकारी शैलेश कुमार ने बताया कि ओएनजीसी के वरीय अधिकारियों के साथ 10 दिन बाद अगली बैठक रखी गई है. ओएनजीसी की ओर से महाप्रबंधक शशिकांत कुमार, महाप्रबंधक पीके भगत, विष्णु पांडेय, सीजीएम अनीता यादव, सुपरिंटेंडेंट इंजीनियर नरेंद्र प्रसाद सहित दर्जनों अधिकारी मौजूद थे.