रांचीः झारखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा सातवीं से दसवीं कंबाइंड सिविल सर्विस की मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर अपील याचिका पर डबल बेंच में सुनवाई हुई. अदालत ने मामले में सभी पक्षों को सुनने के बाद मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. एकल पीठ के फैसले पर डबल बेंच ने अपनी मुहर लगा दी है. जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा की तिथि निर्धारित कर दी है. यह 28 जनवरी से होने वाली है जिसका रास्ता फिलहाल साफ हो गया है. अदालत ने मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए याचिका को एकल पीठ में स्थानांतरित करने का आदेश दिया है.

 हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डॉ. रवि रंजन और न्यायाधीश सुजीत नारायण प्रसाद की अदालत में इस मामले पर सुनवाई हुई. अदालत ने मामले की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की. याचिकाकर्ता की ओर से बताया गया कि जेपीएससी द्वारा जो पीटी परीक्षा के लिए मॉडल उत्तर निकाला है, उसके कई प्रश्न गलत हैं. उसी पर पीटी परीक्षा का रिजल्ट निकाला गया है, इसलिए यह गलत है. उसी रिजल्ट पर मुख्य परीक्षा हो रही है इसलिए इस मुख्य परीक्षा को तत्काल रोक दी जाए और पीटी परीक्षा के रिजल्ट को निरस्त कर दी जाए.

इसको लेकर जेपीएससी के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि एकल पीठ में इस मामले पर सुनवाई हो रही थी. सुनवाई के दौरान प्रार्थी ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने की मांग की थी. एकल पीठ ने मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, प्रार्थी की यह मांग गलत है. उन्होंने अदालत से मुख्य परीक्षा पर रोक ना लगाने की गुहार लगाई. अदालत ने मामले में दोनों पक्षों को सुनने के बाद परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. मामले की विस्तृत सुनवाई के लिए याचिका को एकल पीठ स्थानांतरित कर दिया है.

याचिकाकर्ता शेखर सुमन एवं अन्य पीटी परीक्षा में कई प्रश्न गलत होने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. याचिका के माध्यम से मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने और पीटी परीक्षा के रिजल्ट को रद्द करने की मांग की थी. पूर्व में एकल पीठ ने सुनवाई के बाद मुख्य परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था. उसके बाद प्रार्थी ने एकल पीठ के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी थी. उसी याचिका पर सुनवाई हुई. डबल बेंच ने भी परीक्षा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है.

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