रांचीः स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने झारखंड अवर शिक्षा सेवा नियमावली-2014 को निरस्त कर नयी सेवा नियमावली बनाया है. इस संबंध में अधिसूचना भी जारी दिया है. नयी सेवानियमावली के अनुसार प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी समेत कुल 15 पदों की अब सीधी नियुक्ति होगी. इन पदों के लिए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग विज्ञापन निकालेगा. जारी अधिसूचना के मुताबिक प्रखंड शिक्षा प्रसार पदाधिकारी एवं अवर विद्यालय निरीक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति होगी. इसमें आठ साल सेवा देने के बाद इनकी प्रोन्नति सहायक शिक्षा अधीक्षक, सहायक शिक्षा पदाधिकारी एवं प्रमंडलीय सहायक शिक्षा पदाधिकारी के रूप में की जाएगी.
अवर शिक्षा सेवा संवर्ग से अवर शिक्षा सेवा के संवर्गीय पदों पर प्रोन्नति के निर्णय कमेटी द्वारा लिया जायेगा. विभाग ने इसके लिए पांच सदस्यीय कमेटी का भी गठन कर दिया है.
कमेटी में निदेशक प्राथमिक शिक्षा निदेशक-अध्यक्ष
वरीयतम क्षेत्रीय संयुक्त शिक्षा निदेशक-सदस्य
कार्मिक, प्रशासनिक विभाग द्वारा मनोनित अजा व अजजा का एक राजपत्रित पदाधिकारी-सदस्य
अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/ सचिव स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, झारखंड रांची द्वारा मनोनित पदाधिकारी-सदस्य
उप निदेशक/ विषय प्रभारी, प्राथमिक शिक्षा- सदस्य सचिव
प्रोन्नति के बाद उनका ग्रेड पे बढ़कर 4600 रु हो जाएगा. वहीं इन पदों पर आठ साल की और सेवा देने पर झारखंड एकेडमिक काउंसिल के उप सचिव, सहायक कार्यक्रम पदाधिकारी एवं सहायक शिक्षा योजना निदेशक के रूप में प्रोन्नति भी मिलेगा. जिसमें निर्धारित वेतनमान के अलावा 4800 रुपये का ग्रेड पे दिया जाएगा.
उम्र सीमा: सीधी नियुक्ति हेतु अधिकतम उम्र सीमा वही होगी, जो कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग द्वारा सरकारी सेवा में नियुक्ति हेतु निर्धारित है. परन्तु जिस पंचाग वर्ष में अधियाचना की जाएगी उसकी पहली अगस्त को न्यूनतम उम्र सीमा झारखण्ड अवर शिक्षा सेवा के पदों पर नियुक्ति हेतु 21 वर्ष होगी.
परीक्षा से होगी नियुक्ति : सीधी नियुक्ति जेएसएससी द्वारा प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जाएगी. आयोग अधिकत्तम प्राप्तांक के आधार पर योग्य व्यक्तियों का चयन कर रिक्त पदों की संख्या के अनुरूप आरक्षण कोटिवार मेधा क्रम में सूची तैयार कर निदेशक, प्राथमिक शिक्षा को उपलब्ध कराएगा.
आयोग से प्राप्त यथा सूची / अनुशंसा के आलोक में निदेशक, प्राथमिक शिक्षा, अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग का आदेश प्राप्त कर अनुशंसित अभ्यर्थियों की नियुक्ति कर सकेंगे.
योग्यता कोटि-01 (मूल कोटि) के पद पर न्यूनतम योग्यता आवश्यक है-
(i) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक/ बीटेक / बीबीए/ बीसीए / एलएलबी एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.)
अथवा
(ii) न्यूनतम 45 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक एवं शिक्षा शास्त्र में एक वर्षीय स्नातक (बी.एड.) जो इस संबंध में समय-समय पर जारी किये गये राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (मान्यता, मानदण्ड तथा क्रियाविधि) विनियम 2002 के अनुसार उपरोक्त प्रशिक्षण सत्र दिनांक 31.05.2009 तक में सम्मिलित हो चुके हों।
अथवा
(ii) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक/ बीटेक / बीबीए/ बीसीए / एलएलबी एवं द्विवर्षीय बी.एड.
अथवा
(iv) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक/ बी०टेक / बी०बी०ए० / बी०सी०ए० / एल०एल०बी० एवं द्विवर्षीय बी.एड. (विशेष शिक्षा) अथवा
(v) न्यूनतम 50 प्रतिशत अंकों के साथ स्नातक / बी०टेक / बी०बी०ए० / बी०सी०ए० एल०एल०बी० एवं 4 वर्षीय बी.ए./बी.एस.सी.एड. या बी.ए.एड./बी. एस.सी.एड.
प्रथम पत्र : झारखण्ड कर्मचारी चयन परीक्षा (स्नातक स्तर) संचालन (संशोधन)निमयावली-2023) एवं (समय-समय पर यथासंशोधित) में प्रावधानित क्षेत्रीय/ जनजातीय भाषा में से किसी एक भाषा की परीक्षा विकल्प के आधार पर अभ्यर्थी दे सकेंगे : कुल 100 अंक : प्रथम पाली
द्वितीय पत्र : (ii) सामान्य अध्ययन एवं कम्प्यूटर योग्यता : कुल 100 अंक : द्वितीय पाली
तृतीय पत्र : शिक्षा का सिद्धांत : कुल 100 अंक : तृतीय पाली
ट्रेनिंग कॉलेजों और बेसिक स्कूल में अलग से होगी बहाली
अवर शिक्षा सेवा संवर्ग में आने वाले ट्रेनिंग कॉलेज के लेक्चरर एवं बेसिक स्कूल के प्रधानाध्यापकों के पदों को अलग कर दिया गया है. अब इनकी नियुक्ति अलग से किया जाएगा. ट्रेनिंग कॉलेजों में लेक्चरर की नियुक्ति कॉलेज या फिर राज्य स्तर पर एक साथ होगी. वहीं बेसिक स्कूलों के प्रधानाध्यापक पद पर नियुक्ति शिक्षा विभाग की ओर से होने वाली शिक्षक नियुक्ति के मुताबीक होगी.
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