रांची। हाईकोर्ट ने झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को बंद कर दी गई स्पेशल टास्क फोर्स( एसटीएफ) भत्ता को देने के एकल पीठ के आदेश को बरकरार रखा है। हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने इस संबंध में राज्य सरकार बनाम दुबराज हेंब्रम एवं अन्य की याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकार की याचिका को खारिज कर दिया।
झारखंड जगुआर के वर्ष 2008 में गठन के समय शर्त के तहत झारखंड जगुआर को उनके मूल वेतन का 50% ज्यादा राशि स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) भत्ता के रूप में मिलेगा. लेकिन वर्ष 2019 के दौरान सप्तम वेतन आयोग के आने पर राज्य सरकार ने उनके एसटीएफ भत्ता को बंद कर दिया था। राज्य सरकार का कहना था कि सप्तम वेतन आयोग आने से इनके वेतन में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है। इसलिए सरकार ने उनके एसटीएफ भत्ता को बंद कर दिया था, जिसके खिलाफ दुबराज हेंब्रम एवं अन्य ने हाईकोर्ट में रिट याचिका दाखिल की थी।
बता दें कि हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति डॉ एसएन पाठक की एकल पीठ ने प्रार्थी के पक्ष में फैसला देते हुए झारखंड जगुआर के पुलिसकर्मियों को एसटीएफ भत्ता देने का आदेश दिया था. जिसके खिलाफ राज्य सरकार ने हाईकोर्ट की खंडपीठ में अपील दायर की थी जिस पर सोमवार को सुनवाई हाईकोर्ट में हुई। हाईकोर्ट के इस आदेश से झारखंड जगुआर के करीब 10 हजार पुलिसकर्मियों को एसटीएफ भत्ता मिलेगा।