रांची: अगर आप भी झारखंड में रह रहे है और कभी दुर्घटना के शिकार हो जाते है तो अब टेंशन लेने की जरूरत नहीं है. सरकार ने हिट एंड रन कंपनसेशन योजना की शुरुआत की है. जिसके तहत अज्ञात वाहन की चपेट में आने से घायलों के इलाज के लिए राशि दी जाएगी. वहीं मौत की स्थिति में एकमुश्त मुआवजे का प्रावधान किया गया है. बता दें कि झारखंड सरकार के परिवहन विभाग की इस योजना में वैसे लोगों को लाभ मिलेगा. जिनमें वाहन टक्कर मार कर भाग जाते हैं. वहीं दुर्घटना वाले वाहन का पता नहीं चल पाता. इसके प्रचार प्रसार को लेकर स्वास्थ्य विभाग और परिवहन विभाग को सरकार की ओर से आदेश जारी किया गया है ताकि दुर्घटना के शिकार लोगों को इसका लाभ मिल सके.
घायल को 50 हजार की मदद
हिट एंड रन मामलों में घायल की स्थिति में 50,000 तक की राशि दी जाएगी. वहीं दुर्घटना में मौत हो जाने पर 2,00,000 रुपए देने का प्रावधान है. इसके लिए विभाग की कुछ शर्तें है. जिसे पूरा करने पर लाभुक के परिजनों को भुगतान किया जाएगा.
ये है शर्त
दर्ज एफआईआर में वाहन अज्ञात होने की स्थिति में ही योजना का लाभ मिलेगा. आवेदन समर्पित करने की प्रक्रिया के तहत संबंधित थाना में एफआईआर दर्ज कराते हुए मुआवजा हेतु एक आवेदन प्रपत्र 1 में, जिस अनुमण्डल में दुर्घटना हुई थी, वहां के दावा जांच अधिकारी को प्रस्तुत करना होगा. यह आवेदन दुर्घटना वाले संबंधित अनुमण्डल पदाधिकारी के कार्यालय में जमा करना होगा. सभी जांच प्रक्रिया पूरी करने के बाद घायल व मृतक के परिजनों को मुआवजा का भुगतान किया जाएगा.