रांची : झारखंड राज्य आवास बोर्ड ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के खिलाफ कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी हैं. बोर्ड का आरोप है कि धोनी ने अपने हरमू रोड स्थित आवासीय प्लॉट का उपयोग व्यवसायिक कार्य के लिए किया है, जो कि बोर्ड के नियमों के खिलाफ हैं.
बोर्ड अध्यक्ष संजय लाल पासवान कहा कि
जिन लोगों को आवासीय प्लॉट आवंटित किए गए हैं, उनका उपयोग केवल आवास के लिए ही किया जा सकता हैं. यदि इसका इस्तेमाल किसी अन्य उद्देश्य के लिए किया जाता है, तो यह गैरकानूनी होगा.
क्या है पूरा मामला
धोनी के हरमू रोड स्थित पुराने आवास में लैब खोले जाने की जानकारी सामने आने के बाद बोर्ड ने इस मामले की जांच शुरू कर दी हैं. बोर्ड यह पता लगाएगा कि धोनी को यह प्लॉट किस उद्देश्य से आवंटित किया गया था और क्या इसका उपयोग नियमों के अनुसार हो रहा हैं. यदि यह साबित होता है कि धोनी ने आवासीय प्लॉट का व्यवसायिक उपयोग किया है, तो बोर्ड कार्रवाई करेगा.
जानें की इस मामले में ओर किन पर है नजर
इस मामले में एक और महत्वपूर्ण पहलू यह है कि धोनी को यह आवासीय प्लॉट झारखंड सरकार ने खेल के क्षेत्र में उनके बेहतरीन योगदान के कारण दिया था. इसके अलावा, हरमू रोड पर बीजेपी के प्रदेश कार्यालय पर भी आवासीय भूखंड के गलत उपयोग का आरोप है, जिस पर बोर्ड ने पहले ही नोटिस जारी किया हैं. बोर्ड ने दोनों मामलों की जांच के आदेश दिए हैं और जांच के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही हैं.