रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अंबुजनाथ की कोर्ट में शुक्रवार को कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी की याचिका पर सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने उनके फिलाफ पीड़क कार्रवाई पर रोक के आदेश को विस्तार दिया है।
पिछली सुनवाई में अदालत ने राहुल गांधी को रांची सिविल कोर्ट द्वारा जारी नोटिस पर रोक लगा दी थी। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता पीयूष चित्रेश और अधिवक्ता दीपांकर राय ने पक्ष रखा। इस मामले के याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता विनोद साहू ने पक्ष रखा।
उल्लेखनीय है कि यह मामला वर्ष 2019 में कांग्रेस के अधिवेशन में भाजपा के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह के खिलाफ राहुल गांधी की टिप्पणी से जुड़ा है। इसमें राहुल गांधी ने कहा था कि कांग्रेस में कोई हत्यारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन सकता है। यह भाजपा में ही संभव है। इसके बाद भाजपा नेता नवीन झा ने लीगल नोटिस देकर राहुल गांधी से माफी मांगने को कहा था। राहुल गांधी के माफी नहीं मांगने पर नवीन झा ने रांची सिविल कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराई थी।