रांची : झारखंड हाईकोर्ट में झारखंड में नशे के कारोबार पर स्वत: संज्ञान लेते हुए सुनवाई हुई. राजधानी रांची समेत राज्य के अन्य जिलों में अफीम, हशीश, गांजा आदि की बिक्री हो रही है. मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार से विस्तृत जवाब दाखिल कर यह बताने को कहा है कि राज्य में नशे की रोकथाम के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं? कोर्ट ने मामले में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो से भी जवाब मांगा है.

मामले में पहले राज्य सरकार की ओर से हलफनामा दाखिल किया गया था, लेकिन कोर्ट ने सरकार से कई अन्य बिंदुओं पर भी जानकारी देते हुए हलफनामा देने को कहा है. मामले की अगली सुनवाई 18 जून को होगी. कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि पुलिसकर्मी नशे की बिक्री करने वाली दुकानों को सुबह 3:00 बजे तक खुला रहने देते हैं. पुलिस नशे की खरीद-बिक्री पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है, जो चिंता का विषय है. ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें पुलिस भी शामिल है. अगर पुलिस नशे की खरीद-बिक्री रोकने के लिए कार्रवाई नहीं करती है, तो कोर्ट हस्तक्षेप करेगी.

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