रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने कोर्ट के आदेश का पालन नहीं करने पर परिवहन सचिव के के सोन के वेतन पर रोक लगा दी है। साथ ही आदेश का अनुपालन करने का निर्देश दिया है। झारखंड हाईकोर्ट में सर्विस मैटर से जुड़े अवमानना याचिका पर शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने कहा है कि जब तक कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य राशि का भुगतान नहीं होता, तब तक आपका वेतन रुका रहेगा।
परिवहन सचिव अधिकारी के के सोन को लेकर जस्टिस डॉ. एस एन पाठक की कोर्ट ने यह आदेश दिया है। सुनवाई के दौरान परिवहन सचिव के के सोन अदालत में सशरीर उपस्थित रहे। कोर्ट ने उनसे पूछा कि जब सिंगल बेंच ने परिवहन विभाग के कर्मचारियों के वेतन एवं अन्य भुगतान के मामले में तीन वर्ष पहले ही आदेश पारित कर दिया है तो विभाग ने अब तक भुगतान क्यों नहीं किया।
परिवहन सचिव और सरकार के अधिवक्ता के जवाब से कोर्ट संतुष्ट नहीं हुआ। प्रार्थी की ओर से झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजेंद्र कृष्ण और राज्य सरकार की ओर से अपर महाधिवक्ता सचिन कुमार ने अदालत में पक्ष रखा। इस संबंध में नेहाल खान, मनु प्रसाद एवं अन्य के द्वारा झारखंड हाईकोर्ट में अवमानना वाद दायर की गई है।