रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने बुधवार को झारखंड में बाल आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, पुलिस कंप्लेंट अथॉरिटी, लोकायुक्त सहित करीब 12 संवैधानिक संस्थाओं में अध्यक्ष एवं सदस्यों का पद खाली रहने को लेकर दाखिल एडवोकेट एसोसिएशन, झारखंड हाई कोर्ट की जनहित याचिका पर सुनवाई की। खंडपीठ ने मामले में राज्य सरकार को जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।
खंडपीठ ने मौखिक कहा कि अगर राज्य सरकार इस पर कोई एक्शन नहीं लेती है तो कोर्ट इस संदर्भ में दिशा निर्देश देगा। इससे पहले एसोसिएशन की ओर से अधिवक्ता नवीन कुमार ने कोर्ट को बताया कि करीब चार वर्षों से राज्य बाल आयोग, सूचना आयोग, मानवाधिकार आयोग, लोकायुक्त आदि संवैधानिक संस्थाओं में पदों के रिक्त रहने से किसी तरह का कोई काम नहीं हो रहा है।
अधिवक्ता इन जगहों पर पैरवी करते हैं लेकिन इन आयोग में काम नहीं होने से अधिवक्ताओं के समक्ष भी समस्या हो रही है। जल्द से जल्द इन संवैधानिक संस्थाओं में रिक्त पदों को भरा जाए। वरीय अधिवक्ता राजीव शर्मा ने कोर्ट को बताया कि राज्य सूचना आयोग में न अध्यक्ष है और न सदस्य हैं। इससे सूचना आयोग का कार्य प्रभावित हो रहा है। वर्ष 2020 में सूचना आयोग में रिक्त पदों को भरने के लिए विज्ञापन निकाला गया था लेकिन कुछ अब तक सूचना आयोग में कोई नियुक्ति नहीं हो पाई है। मामले की सुनवाई 19 अप्रैल निर्धारित की गई है।