रांची। झारखंड हाई कोर्ट में गुरुवार को रांची में हुई हिंसा की एसआईटी से जांच कराने को लेकर दाखिल याचिका पर सुनवाई हुई। इस मामले में कोर्ट ने राज्य सरकार को दो सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है।

नगर में 10 जून को हिंसा में मारे गए युवक के पिता की ओर से दाखिल याचिका में कहा गया है कि इस घटना में पुलिस की संलिप्तता है, इसलिए इस मामले में झारखंड पुलिस की ओर से एसआईटी गठित कर इसकी जांच कराई जानी चाहिए। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता मुख्तार खान ने पैरवी की। इस मामले की सुनवाई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति एसके द्विवेदी की कोर्ट में हुई।

उल्लेखनीय है कि 10 जून को भाजपा ने निलंबित प्रवक्ता नूपुर शर्मा के बयान पर एक विरोध मार्च निकाला गया था। उस दौरान मेन रोड स्थित बजरंगबली मंदिर के सामने पत्थरबाजी की घटना हुई थी, जिसमें पुलिस की ओर से कई राउंड गोली चलाई गई थी। इस घटना में दो युवकों की मौत हुई थी जबकि कई लोग घायल हुए थे। मामले को लेकर डेली मार्केट थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी।

Share.
Exit mobile version