रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में रांची के जलस्रोतों के अतिक्रमण एवं रांची शहर के बड़ा तालाब की साफ-सफाई को लेकर दाखिल विभिन्न जनहित याचिकाओं पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने राज्य सरकार से रांची के जलाशयों को लेकर कोर्ट के निर्देश के अनुपालन पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 22 मार्च निर्धारित की है।
खंडपीठ ने रांची नगर निगम से भी पूछा है कि उसने निगम के मैनपावर बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए हैं। रांची नगर निगम में कितनी नियुक्तियां की गई है एवं कितनी और नियुक्तियां की जानी है। इन सभी पर नगर निगम से कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी है। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता खुशबू कटारुका ने पैरवी की।
याचिकाकर्ता खुशबू कटारुका ने रांची के बड़ा तालाब की साफ-सफाई को लेकर जनहित याचिका दाखिल की है, जिसमें कहा गया था कि रांची शहर के विभिन्न गंदे नाले -नालियों का पानी बड़ा तालाब में गिराया जाता है। इससे बड़ा तालाब का पानी काफी दूषित है। बड़ा तालाब में जलकुंभियों का अंबार लगा हुआ है। इसकी सफाई नहीं की जाती है, कई ट्रक मालिक अपने वाहन को बड़ा तालाब के किनारे लगाते हैं और वहां उसकी धुलाई करते हैं। बड़ा तालाब की जमीन का भी अतिक्रमण किया गया है।
वहीं रांची के जल स्रोतों यथा कांके डैम, हटिया डैम एवं रुक्का डैम की जमीन का अतिक्रमण किए जाने मामले में भी कोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया था, जिसमें कई सुनवाइयों में कोर्ट ने राज्य सरकार को कई दिशा निर्देश दिए गए थे।