रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने बुधवार को एक मामले की सुनवाई के दौरान झारखंड बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सीएमडी को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया। इसके बाद दूसरी पाली की सुनवाई में हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की अदालत के समक्ष आईएएस अविनाश कुमार हाजिर हुए।
यह मामला बिजली चोरी से जुड़ा था, जिसमें विद्युत विभाग ने 2008 में रामगढ़ की सूर्या कम्पनी पर बिजली चोरी का आरोप लगाया था। सूर्या कंपनी की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने बिजली वितरण निगम लिमिटेड के सीएमडी अविनाश कुमार को फटकार लगाई।
विभाग की ओर महाधिवक्ता राजीव रंजन ने अदालत में पक्ष रखते हुए कोर्ट को बताया कि यह मामला बिजली चोरी का है। विभाग का विभिन्न संस्थानों में कुल 1000 करोड़ रुपए से ज़्यादा का बकाया है। इसके बाद कोर्ट ने विभाग को यह निर्देश दिया कि राष्ट्रीय लोक अदालत या अन्य माध्यमों से लम्बित मामलों का निपटारा किया जाए।