रांची। मनी लांड्रिंग मामले के आरोपी भोक्ता कंस्ट्रक्शन, चतरा के मालिक विनोद कुमार गंझू की जमानत याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने अपना आदेश दिया है। कोर्ट ने विनोद कुमार गंझू की जमानत याचिका खारिज कर दी है।

हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गोतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है, विनोद कुमार गंझू के चतरा स्थित आवास से वर्ष 2016 में पुलिस की छापेमारी में करीब 91 लाख बरामद हुए थे। इस मामले को लेकर टंडवा थाने में कांड संख्या 2/2016 दर्ज किया गया था। इसी मामले को लेकर एनआईए ने अपने हाथ में लेकर केस दर्ज किया था।

इसी के आधार पर ईडी ने भी विनोद कुमार गंझ के खिलाफ मनी लांड्रिंग का आरोप लगाते हुए केस दर्ज किया है। मामले को लेकर ईडी ने ईसीआईआर 1/2021 दर्ज किया था।दरअसल, विनोद कुमार गंझू मगध ऑर्गिनाइजिंग कमेटी के प्रेसिडेंट है, ट्रांसपोर्ट कंपनी चलाते हैं। वर्ष 2016 में उनके आवास पर पुलिस की छापेमारी में 91 लाख रुपए बरामद हुए थे। नक्सली संगठनों के साथ उनकी संलिप्तता का आरोप है।

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