झारखंड

झारखंड हाईकोर्ट का आदेश, 45 दिनों में भरें खाली पद

रांची : झारखंड हाईकोर्ट में शुक्रवार को जेजे बोर्ड,सीडब्ल्यूसी और राज्य बाल संरक्षण आयोग में रिक्त पदों को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान विभाग के सचिव ने अदालत को बताया कि कैबिनेट से रांची एवं जमशेदपुर में एक-एक अतिरिक्त जेजे बोर्ड के गठन को स्वीकृति मिल चुकी है. राज्यपाल से भी इसकी अनुमति मिल गई है. अदालत ने सरकार को 45 दिनों के भीतर इन दोनों जगह में गठित किए जाने वाले अतिरिक्त जेजे बोर्ड के रिक्त पदों पर नियुक्ति करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही कोर्ट ने राज्य के छह जिलों में चाइल्ड वेलफेयर कमेटी के चेयरमैन और मेंबर के रिक्त पदों को भी भरने का निर्देश दिया है. सुनवाई हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई.

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