रांची। झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस एस चंद्रशेखर और न्यायाधीश रत्नाकर भेंगरा की खंडपीठ ने सोमवार को रांची में निर्माणाधीन अपोलो अस्पताल रास्ता विवाद से जुड़े मामले की सुनवाई की।
इस मामले खंडपीठ ने रांची उपायुक्त छवि रंजन की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उनपर 50 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। हाई कोर्ट की खंडपीठ ने बार-बार हलफनामा दायर करने के आदेश की अव्हेलना करने पर दो सप्ताह में जुर्माना और हलफनामा दायर करने का आदेश दिया है।