रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने गुरुवार को दिव्यांग बच्चों को झारखंड के सरकारी स्कूलों में शिक्षा से वंचित रखने को लेकर दाखिल जनहित याचिका की सुनवाई हुई। छाया मंडल ने जनहित याचिका दायर की है। मामले में हाई कोर्ट ने सरकार के जवाब को देखते हुए याचिका निष्पादित कर दी।
राज्य सरकार के स्कूली शिक्षा विभाग की ओर से शपथ पत्र दायर कर कर बताया गया कि दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति के रूल बनाने की प्रक्रिया चल रही है। जल्द ही स्पेशल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति कर ली जाएगी। इस पर कोर्ट ने राज्य सरकार को निर्देश दिया कि दिव्यांग बच्चों के लिए स्पेशल इंस्ट्रक्टर की नियुक्ति प्रक्रिया छह माह में पूरी कर ली जाए। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अभय प्रकाश ने पैरवी की।
सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि याचिकाकर्ता छाया मंडल ने अपने दिव्यांग बच्चे का एडमिशन रांची के सरकारी स्कूलों में कराने की कोशिश की थी लेकिन उनके बच्चे का एडमिशन नहीं लिया गया। बाद में उन्हें पता चला कि राज्य के सरकारी स्कूल में दिव्यांग बच्चों को पढ़ाने वाले शिक्षक नहीं है। इसके बाद इनकी ओर से हाई कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल की गई।