रांची। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोपी व्यवसायी अभिषेक अग्रवाल और अमित सरावगी की अग्रिम जमानत याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई. हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी की कोर्ट ने इन दोनों को अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है, प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा एवं ऋषभ कुमार ने पैरवी की. इन पर बैंकों से कपड़ा के बिजनेस को लेकर लोन लिया गया था, लेकिन लोन की राशि को बिल्डिंग के बिजनेस के कार्य में लगा दिया गया था.
इससे बैंकों को बड़ी राशि का नुकसान हुआ. ये दोनों आरोपी श्री बद्री केदार उद्योग एवं सनबीम के निदेशक पद पर थे दरअसल, अभिषेक अग्रवाल और अमित सरवागी करीब 31 करोड़ रुपये के मनी लॉन्डिंग मामले में आरोपी है. उल्लेखनीय है कि बैंक ऑफ इंडिया से 31 करोड़ रुपये रुपए से अधिक की राशि की जालसाजी से जुड़े मामले में ज्ञान प्रकाश सरावगी अन्य के खिलाफ तीन प्राथमिकी दर्ज की थी. यह मामला बैंकों से जालसाजी करने से जुड़ा है. ज्ञान प्रकाश सरावगी और अन्य कंपनियों ने मिलकर बैंक के साथ धोखाधड़ी की थी।
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