रांची: झारखंड हाईकोर्ट में सोमवार को साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की आत्महत्या मामले की सुनवाई हुई। मामले में शिव कुमार कनौजिया को जमानत मिल गई। एसके कनौजिया की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने कोर्ट में दलील पेश की। रूपा तिर्की मौत मामले में पुलिस को एसके कनौजिया के खिलाफ साक्ष्य मिले थे।
कनौजिया और रूपा तिर्की के बीच प्रेम सम्बंध होने की चर्चा चली थी। माना जा रहा था कनौजिया की प्रताड़ना से परेशान होकर रूपा ने आत्महत्या की। दावा किया जा रहा है कि इसके साक्ष्य भी हैं, जिसके बाद पुलिस ने कनौजिया को हिरासत में लिया था। मालूम हो कि साहेबगंज महिला थाना प्रभारी रूपा तिर्की ने तीन मई को फांसी लगाकर आत्महत्या की थी।