रांची: साइबर फ्रॉड मामले में आरोपी संतोष यादव को झारखंड हाई कोर्ट ने जमानत दे दी है। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति गौतम कुमार चौधरी ने आरोपी को 50,000 रुपए के दो निजी मुचलके पर जमानत देने का आदेश दिया है। यह आदेश सोमवार को आयोजित हुई सुनवाई के बाद मंगलवार को जारी किया गया है। पुलिस ने पहले ही संतोष यादव से 15 लाख रुपए की राशि बरामद की थी।
बता दें कि यह मामला देवघर मधुपुर थाना में कांड संख्या 351/2017 के तहत दर्ज किया गया है। बाद में ईडी ने इस मामले में ईसीआईआर 6-2022 की दर्ज की थी। ईडी कोर्ट ने संतोष यादव की जमानत की अर्जी को अस्वीकार किया था। इसके बाद संतोष यादव ने हाईकोर्ट में जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी।