रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अगली सुनवाई तक राहत दी है. हाईकोर्ट ने रांची MP-MLA की विशेष अदालत के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें सीएम हेमंत सोरेन को ED (प्रवर्तन निदेशालय) द्वारा दर्ज की गई शिकायत वाद में व्यक्तिगत पेशी के लिए कोर्ट में उपस्थित होने का आदेश दिया गया था. मुख्यमंत्री ने इस आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, और उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस अनिल कुमार चौधरी की कोर्ट ने 16 जनवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की. इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से अधिवक्ता पियूष चित्रेश, दीपांकर रॉय और श्रेय मिश्रा ने बहस की. हाईकोर्ट ने इस मामले में ED को काउंटर एफिडेविट दायर करने का निर्देश दिया है.