रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में मंगलवार को पलामू, गढ़वा और लातेहार में अवैध माइनिंग से संबंधित मामले को लेकर पंकज कुमार यादव की जनहित याचिका पर सुनवाई की।
खंडपीठ ने मामले में आईजी रैंक के अधिकारी समेत माइनिंग विभाग के दो सीनियर अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी बनाने का निर्देश दिया है। इन दो सीनियर अधिकारियों को जियोलॉजी और माइनिंग की जानकारी होना जरूरी है। गृह सचिव इन तीन सदस्यों वाली कमेटी को गठित करेंगे। इस कमेटी को लातेहार, गढ़वा और पलामू के डीसी जांच में सहयोग करेंगे। कमेटी तीनों जिलों में अवैध माइनिंग की जांच कर रिपोर्ट कोर्ट को सौंपेगी। कोर्ट ने मामले की सुनवाई चार सप्ताह बाद निर्धारित की है। कोर्ट ने मौखिक रूप से कहा कि झारखंड में राजस्व का प्रमुख सोर्स माइनिंग है, इसके बाद भी यहां अवैध माइनिंग हो रही है। इस पर अंकुश लगाने की जरूरत है।