रांची : झारखंड उच्च न्यायालय ने रिम्स नियुक्ति प्रक्रिया में विलंब पर एक बार फिर से नाराजगी जतायी हैं। वहीं रिम्स प्रबंधन की ओर से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने का भरोसा दिलाया हैं।
हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति डॉ0 रवि रंजन और न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की खंडपीठ में रिम्स में चतुर्थवर्गीय नियुक्ति से संबंधित मामले की सुनवाई हुई।
सुनवाई के दौरान अदालत ने सरकार को यह निर्देश दिया कि रिम्स गवर्निंग बॉडी की बैठक कर नियुक्ति से संबंधित नियमावली में रोस्टर के बिंदु में संशोधन किया जाए। सुनवाई के दौरान स्वास्थ्य सचिव और रिम्स निदेशक भी अदालत के समक्ष वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित हुए। अदालत ने रिम्स में विभिन्न पदों पर होने वाली नियुक्ति को लेकर रिम्स प्रशासन और सरकार के रवैये पर नाराजगी जाहिर की। जबकि रिम्स प्रबंधन की ओर से जल्द से जल्द नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर लेने का भरोसा दिलाया गया।
मामले की अगली सुनवाई दो सप्ताह बाद होगी। इससे पहले पिछली सुनवाई में भी हाईकोर्ट ने राज्य सरकार के कामकाज पर नाराजगी व्यक्त करते हुए मौखिक टिप्पणी की थी कि अगर रिम्स में रिम्स में स्थायी नियुक्ति सरकार नहीं कर रही, तो पहले से संविदा में कार्यरत कर्मी को ही स्थायी किया जा सकता हैं। वहीं रिम्स प्रबंधन पर अवमानना चलाने की बात भी कोर्ट ने कही हैं। गौरतलब है कि कोरोना महामारी के दौरान रिम्स की अव्यवस्था पर कोर्ट की ओर से लिये गये स्वतः संज्ञान पर सुनवाई हो रही हैं।