रांची। झारखंड हाईकोर्ट में राज्य सरकार को राज्य भर के सभी सिविल कोर्ट को एपीपी नीति की प्रक्रिया 3 माह में पूरी करने का निर्देश दिया है। हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्रा की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने रंजन धारी सिंह की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को जिला बार एसोसिएशन से जुड़े रेगुलर प्रैक्टिस करने वाले अधिवक्ताओं में से एपीपी की नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश देते हुए याचिका निष्पादित कर दी।
प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता रामसुभग सिंह ने पैरवी की। प्रार्थी की ओर से हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल करते हुए कहा है कि जिस तरह झारखंड हाई कोर्ट में एपीपी की नियुक्ति प्रक्रिया होती है उसी आधार पर राज्य के सभी सिविल कोर्ट में एपीपी की नियुक्ति होनी चाहिए। सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से बताया गया नोटिफिकेशन के आधार पर एपीपी नियुक्ति की प्रक्रिया सिविल कोर्ट में शुरू कर दी गई है. 3 माह के अंदर नोटिफिकेशन रूल के अनुसार एपीपी नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी।