रांची। झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस राजेश कुमार की अदालत में गुरुवार को रांची में 10 जून, 2022 को हुई हिंसा के आरोपित इरफान अंसारी उर्फ जुबेर आलम को जमानत देने से इनकार कर दिया।

इरफान ने झारखंड हाई कोर्ट में नियमित जमानत के लिए याचिका दाखिल की थी। कोर्ट ने जमानत अर्जी पर सरकार और आरोपित का पक्ष सुनने के बाद जमानत याचिका खारिज कर दी है। आरोपित इरफान 25 जुलाई, 2022 से न्यायिक हिरासत में है।

उल्लेखनीय है कि रांची में 10 जून, 2022 को हिंसा हुई थी, जिसके बाद डेली मार्केट थाना में चार प्राथमिकी दर्ज हुई थी। इसमें कई लोगों को आरोपित बनाया गया है। फिलहाल, इस मामले की सीआईडी जांच कर रही है। हालांकि, रांची हिंसा से जुड़े केस में कई आरोपितों को रांची सिविल कोर्ट से पहले ही जमानत मिल चुकी है।

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