रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस राजेश कुमार की कोर्ट में शुक्रवार को झारखंड शिक्षक पात्रता परीक्षा (जेटेट) के आयोजन को लेकर दाखिल सूरज बिहारी मंडल सहित 20 याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका की सुनवाई हुई। कोर्ट ने जैक (झारखंड शैक्षणिक परिषद) के समय देने के आग्रह को स्वीकार करते हुए चार सप्ताह में शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने जैक से पूछा है कि कब तक जेटेट की परीक्षा ली जाएगी, यह स्पष्ट करें।
इससे पहले याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2022 में राज्य सरकार ने प्राथमिक विद्यालयों में सहायक आचार्य पद पर नियुक्ति के लिए पहल शुरू की है। प्रारंभिक शिक्षा सहायक आचार्य संवर्ग नियुक्ति प्रोन्नति सेवा शर्त नियमावली 2022 के तहत यह परीक्षा ली जाएगी। इस नियमावली के तहत वही लोग सहायक आचार्य पद पर आवेदन कर सकेंगे, जो जेटेट पास है।
याचिकाकर्ता की ओर से कोर्ट को बताया गया कि वर्ष 2016 के बाद जेटेट परीक्षा नहीं ली गई है। इसलिए राज्य सरकार को निर्देशित किया जाए कि कोई भी शिक्षक नियुक्ति करने से पहले जेटेट परीक्षा आयोजित कर लिया जाए। यदि जेटेट परीक्षा कराना संभव नहीं है तो सीटेट पास अभ्यर्थियों को भी शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने की अनुमति दी जाए। याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि वह वर्ष 2019- 2021 के बीच वे सीटेट परीक्षा पास किए हुए हैं।