Ranchi : झारखंड हाईकोर्ट ने त्योहारों में बिजली विभाग द्वारा लम्बे समय तक बिजली कटौती को लेकर एक बड़ा कदम उठाया है. मिली जानकारी के अनुसार त्योहारों के दौरान जुलूस के कारण 10-10 घंटे की बिजली कटौती को लेकर हाईकोर्ट ने मामले को स्वतः संज्ञान लिया है. हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव और न्यायमूर्ति दीपक रोशन की खंडपीठ ने राज्य सरकार और बिजली विभाग से इस मामले में स्पष्टीकरण मांगते हुए जवाब तलब किया है.
अदालत ने पूछा है कि किस नियम के तहत इतनी लंबी बिजली कटौती की जा रही है और इस दौरान लोगों को होने वाली परेशानियों से बचाने के लिए क्या उपाय किए गए हैं. हाईकोर्ट ने सरकार और बिजली विभाग को 9 अप्रैल तक विस्तृत जवाब देने का निर्देश दिया है.
बता दें कि सरहुल और रामनवमी जैसे त्योहारों के दौरान सुरक्षा कारणों से बिजली पूर्व से ही काटी जाती रही है. 1 अप्रैल को सरहुल जुलूस के दौरान भी 10 घंटे से ज्यादा बिजली कटौती की गई थी, जिससे लोगों को काफी परेशानी उठानी पड़ी. इसी तरह, आगामी 6 अप्रैल को रामनवमी के जुलूस के दौरान भी बिजली कटौती की घोषणा की गई है.
वहीं मामले में हाईकोर्ट के हस्तक्षेप के बाद अब सरकार और बिजली विभाग को अपने फैसले पर सफाई देनी होगी. अदालत के अगले कदम पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं.
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