अवैध विस्फोटक रखने के मामले में सीआईडी जांच में दोषी
JoharLive Team
रांची : राज्य के पत्थर कारोबारियों में कांग्रेसी नेता अली अकबर सहित पांच की गिरफ्तारी का आदेश जारी हुआ है। अली अकबर झारखंड के पाकुड़ जिले के मालपहाड़ी इलाके में अली एंड ब्रदर्स क्रशर के मालिक हैं। 10 अक्तूबर 2017 को अली एंड ब्रदर्स कंपनी की साइट पर पाकुड़ के तात्कालिन डीसी दिलीप झा और एसपी शैलेंद्र कुमार वर्णवाल ने छापेमारी की थी। छापेमारी के दौरान जमीन के नीचे से भारी संख्या में छिपा कर रखी गई विस्फोटक, जिलेटिन समेत अन्य अवैध विस्फोटक पाए गए थे। केस को साल 2018 में सीआईडी ने टेकओवर किया था। सीआईडी एडीजी ने इस केस की समीक्षा के बाद सीआइडी एसपी को अली अकबर, अजहर इस्लाम, अजफारूल शेख, क्रशर के मैनेजर बॉबी शेख उर्फ हबीबुल शेख और मुंशी फारूख शेख की गिरफ्तारी का आदेश दिया है।
सीआईडी मुख्यालय ने अवैध विस्फोटक रखने के आरोपियों को तत्काल गिरफ्तार करने का आदेश दिया है। गिरफ्तारी नहीं होने पर कुर्की जब्ती की कार्रवाई का आदेश भी दिया गया है। इस संबंध में पाकुड़ एसपी राजीव रंजन सिंह का भी कार्रवाई का आदेश दिया गया है।
एफआईआर दर्ज होने के बाद अभियुक्त अली अकबर ने बचाव में डीजीपी को आवेदन दिया था। आवेदन में बताया गया था कि वह घटना के वक्त अपने व्यवसाय से संबंधित कार्य से पश्चिम बंगाल के बालुघाट, रघुनाथपुर गए थे। वहां होटल सेरेना में रूम नंबर 104 में वह ठहरे थे, आवेदन में एफआईआर की तारीख 12 अक्तूबर 2017 बतायी गई है। अली अकबर के आवेदन की जांच में यह पाया गया कि पाया गया कि अली अकबर के यहां 10 अक्तूबर को छापेमारी हुई थी, छापेमारी के बाद गिरफ्तारी से बचने के लिए 11 अक्तूबर को वह पश्चिम बंगाल के लिए निकल गए थे। जांच रिपोर्ट में जिक्र है कि अली अकबर ने तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश कर बचने की कोशिश की। ऐसे में उनकी गिरफ्तारी का आदेश जारी किया गया।