रांची: झारखंड कैबिनेट की गुरुवार को बैठक प्रोजेक्ट भवन में हुई. जिसमें 44 प्रस्तावों पर मुहर लगी है. वाटर फिल्टर प्लांट के लिए नियमावली को मंजूरी दी गई है. वहीं राज्यकर्मियों को महंगाई भत्ते की किस्त को मंजूरी मिली है. अग्निवीर के आश्रितों को नौकरी देने का प्रावधान किया गया है. इसके अलावा डीके तिवारी फिर से झारखंड के निर्वाचन पदाधिकारी बनाने के प्रस्ताव को मंजूर किया गया है.
इन प्रस्तावों को मिली मंजूरी
*★ अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति, अल्पसंख्यक एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के नियंत्रणाधीन आवासीय विद्यालयों के छात्रबल में वृद्धि के संबंध में स्वीकृति दी गई।
*★ झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं के लिए 06 (छः) इकाई आवासीय विद्यालयों के निर्माण एवं 07 (सात) विद्यालयों (एक पूर्व में निर्मित) के संचालन की स्वीकृति से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-1021, दिनांक-31.03.2022 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
*★ वित्त विभाग, झारखण्ड अन्तर्गत Project Management Unit (PMU) के सुदृढ़ीकरण हेतु उच्च तकनीकी कुशलता प्राप्त प्रोफेशनल को संविदा के आधार पर नियोजित करने हेतु एवं पूर्व में सृजित दो पदों को प्रत्यार्पित करते हुए दो नये पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
*★ वित्तीय वर्ष 2024-25 के प्रथम अनुपूरक व्यय विवरणी की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
*★ राज्य सरकार के कर्मियों को अपुनरीक्षित वेतनमान (छठा केन्द्रीय वेतनमान) में दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दरों में अभिवृद्धि की स्वीकृति दी गई। “राज्य के सेवीवर्ग, जिनके वेतनमान/वेतन संरचना का पुनरीक्षण वित्त विभाग के संकल्प संख्या 660/वि. (2), दिनांक 28.02.2009 के द्वारा किया गया है, उन्हें दिनांक 01.01.2024 के प्रभाव से महँगाई भत्ता की दर 230% (दो सौ तीस प्रतिशत) से बढ़ाकर 239% (दो सौ उनचालीस प्रतिशत) स्वीकृत किया गया है।
*★ झारखण्ड की पेंशन मोचन निधि के संचालन हेतु दिशा-निर्देश की स्वीकृति दी गई।
*★ SNA SPARSH कोषागार एवं Cyber कोषागार की स्थापना की स्वीकृति दी गई।
*★ अपराध अनुसंधान विभाग अन्तर्गत गठित राज्य अंगुलांक ब्यूरो हेतु आवश्यक पदों के सृजन हेतु स्वीकृति दी गई।
*★ मिलिट्री ऑपरेशन के दौरान कर्त्तव्य निर्वहनरत वीरगति प्राप्त करने वाले राज्य निवासी सैनिक/अग्निवीर के पत्नी/आश्रित को विशेष अनुग्रह अनुदान एवं अनुकम्पा के आधार पर सरकारी नौकरी प्रदान करने की स्वीकृति दी गई।
*★ ‘रिवर्स ऑस्मोसिस वाटर (आर० ओ० वाटर) उपचार संयत्र संचालन एवं अनुज्ञप्ति नियमावली, 2024’ के गठन की स्वीकृति दी गई।
*★ राज्य के नवगठित शहरी स्थानीय निकायों एवं 05 नगर निगमों में आवश्यकता आधारित पदों के सृजन की स्वीकृति दी गई।
*★ झारखण्ड राज्य निर्वाचन आयुक्त के पद पर श्री देवेन्द्र कुमार तिवारी, भा०प्र०से० (JH-1986) (सेवानिवृत्त) की नियुक्ति की स्वीकृति दी गई।
*★ तेनुघाट थर्मल पावर स्टेशन ललपनिया में सोलर पावर प्लांट के अधिष्ठापन हेतु कुल प्राक्कलित राशि रु0 275.00 करोड़ (राज्यांश की राशि रु० 82.50 करोड़) की प्रशासनिक स्वीकृति एवं वित्तीय वर्ष 2024-25 में बजट उपबंधित राशि रु० 50.00 करोड़ ऋण स्वरूप तेनुघाट विद्युत निगम लि० को विमुक्त करने की स्वीकृति दी गई।
*★ “झारखण्ड सहायक अध्यापक सेवाशर्त नियमावली 2021” में संशोधन की स्वीकृति दी गई।
*★ झारखण्ड राज्य के राँची जिला अन्तर्गत भारतीय कृषि जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, राँची के दो भू-खण्डों के बीच सम्पर्क पथ हेतु 0.97 एकड़ भूमि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, नई दिल्ली को निःशुल्क हस्तांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
*★ खान एवं भूतत्व विभाग, झारखण्ड सरकार को Transaction Advisory Services उपलब्ध कराने हेतु झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम-235 को नियम-245 के तहत् शिथिल करते हुए SBI Capital Markets Limited, Mumbai का मनोनयन के आधार पर चयन की स्वीकृति दी गई।
*★ वक्फ अधिनियम, 1995 (केन्द्रीय अधिनियम 43/1995), अधिनियम 27/2013 द्वारा यथा संशोधित, की धारा-109 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए झारखण्ड वक्फ नियमावली, 2024 की स्वीकृति दी गई।
*★ झारखण्ड राज्य में कार्यरत 04 (चार) CIAT स्कूलों को आगामी 05 वर्षों (दिनांक-01.04.2024 से दिनांक-31.03.2029 तक) के लिए कार्यरत रखने की स्वीकृति दी गई।
*★ सिद्धो कान्हु मुर्मू विश्वविद्यालय, दुमका अंतर्गत जामताड़ा जिले में महिला महाविद्यालय, जामताड़ा के निर्माण कार्य हेतु रू० 58,70,96,000/- (अंठावन करोड़ सत्तर लाख छियानवे हजार) मात्र की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
*★ झारखण्ड अग्निशमन सेवा विधेयक 2024 (Jharkhand Fire Services Bill, 2024) की स्वीकृति दी गई।
*★ कोडरमा जिलान्तर्गत चिकित्सा महाविद्यालय अस्पताल के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना हेतु पद सृजन करने की स्वीकृति दी गई।
*★ झारखण्ड राज्य के राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन०सी०सी०) के अंशकालीन पदाधिकारियों के मानदेय में वृद्धि का प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
*★ माननीय झारखण्ड उच्च न्यायालय अन्तर्गत दायर WPS No.5055/2021, अवधेश सिंह बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित न्यायादेश दिनांक-26.04.2022 एवं उक्त वाद के विरूद्ध दायर अपीलवाद संख्या- 125/2023 में दिनांक 31.01.2024 को पारित आदेश के अनुपालन हेतु संबंधित वादी श्री अवधेश सिंह, लिपिक (सेवानिवृत) की सेवा नियमित करते हुए उन्हें अनुमान्य वित्तीय लाभ प्रदान किये जाने की स्वीकृति दी गई।
*★ केन्द्र सरकार की स्वदेश दर्शन ईको टूरिज्म योजना के अन्तर्गत नेतरहाट-बेतला- मिरचईया- दलमा-गेतलसूद-चाण्डिल सर्किट के पर्यटकीय विकास से संबंधित योजना की प्रशासनिक स्वीकृति रू० 30.44 करोड़ के विरूद्ध रू० 43.03 करोड़ का पुनरीक्षित प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
*★ स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के क्षेत्रीय कार्यालयों (सचिवालय एवं संलग्न कार्यालयों तथा माध्यमिक/+2 विद्यालयों को छोड़कर) में लिपिक/लिपिक-सह-टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा सम्वर्ग में भर्ती, प्रोन्नति एवं सेवाशर्त को विनियमित करने हेतु “झारखण्ड राज्य लिपिक / लिपिक-सह-टंकक / टंकक / अन्य लिपिकीय सेवा संवर्ग (भर्ती, प्रोन्नति एवं अन्य सेवा शर्तें) नियमावली, 2010 (यथासंशोधित)” को अंगीकृत किये जाने की स्वीकृति दी गई।
*★ झारखंड वित्त नियमावली की कंडिका 235 को क्षांत कर कंडिका 245 के तहत राष्ट्रीय विज्ञान संग्राहालय परिषद् (NCSM), कोलकाता का मनोनयन के आधार पर चयन कर राज्य में 02 वर्षों के लिए 02 अतिरिक्त मोबाइल साईंस एग्जिबिशन बस (Mobile Science Exhibition Bus) के संचालन की स्वीकृति दी गई।
*★ झारखण्ड निजी विश्वविद्यालय विधेयक, 2024 पर मंत्रिपरिषद् की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
*★ एम्स, देवघर में 132/33 के०वी० ग्रिड सब-स्टेशन एवं संबंधित संचरण लाईन के निर्माण हेतु राशि रू० 64,78,61,817.00 की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
*★ राज्य योजनान्तर्गत संचालित ” झारखण्ड मुख्यमंत्री मंईयां सम्मान योजना” के तहत बजटीय उपबंध प्राप्ति हेतु वित्त विभागीय परामर्शानुसार प्रशासी विभाग के विचारित पुनर्विनियोग प्रस्ताव के क्रम में वित्त विभागीय संकल्प संख्या-378 दिनांक-29.08.2017 के कतिपय शर्तों को शिथिल करने संबंधी प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
*★ झारखंड राज्य में देशी / मसालेदार देशी शराब की आपूर्ति हेतु झारखंड उत्पाद (देशी शराब के विनिर्माण, बोतलबंदी एवं भण्डारण) (संशोधन) नियमावली, 2024 के गठन की स्वीकृति दी गई।*एल
*★ पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत मुसाबनी अंचल के मौजा-सुरदा के रकबा 388.68 हे० क्षेत्र पर सर्वश्री हिन्दुस्तान कॉपर लि० द्वारा धारित कॉपर एवं एसोसिएट खनिज के खनन पट्टा का खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 यथा संशोधित के अन्तर्गत प्रतिपादित नियम खनिज समनुदान नियमावली, 2016 यथा संशोधित के नियम-72 (2) के तहत अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
*★ पूर्वी सिंहभूम में 5 मेगावाट एवं पलामू जिलान्तर्गत 9 मेगावाट क्षमता के ग्राउण्ड मॉउन्टेड सोलर पावर प्लांट के आपूर्ति, अधिष्ठापन, संचालन एवं 25 वर्षों की वार्षिक रख-रखाव (सी०एम०सी०) कार्य हेतु प्राक्कलित राशि क्रमशः रु० 47.79 करोड़ एवं रु० 99.41 करोड़ अर्थात कुल रु० 147.20 करोड की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई।
*★ अनिल कुमार, झा०प्र०से० (कोटि क्रमांक-608/03). तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मनिका, लातेहार के विरूद्ध विभागीय संकल्प सं0-24398 (HRMS), दिनांक 04.10.2023 द्वारा अधिरोपित संचयात्मक प्रभाव से एक वेतनवृद्धि पर रोक के दण्ड को यथावत् रखने संबंधित प्रस्ताव की स्वीकृति दी गई।
*★ निर्माण कार्य श्रेणी की Goods and Services Tax (GST) दर में वृद्धि (यथा 12.00% के स्थान पर 18.00%) के परिप्रेक्ष्य में पथ निर्माण विभाग अंतर्गत कार्य संविदाओं में संबंधित भुगतान / अंतर राशि देयता हेतु प्रक्रिया निर्धारण की स्वीकृति दी गई
*★ झारखण्ड राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के कब्रिस्तानों की पक्की घेराबन्दी योजना की रूप-रेखा एवं कार्यान्वयन की प्रक्रिया से संबंधित निर्गत विभागीय संकल्प संख्या-3651, दिनांक-20.12.2022 की कंडिका-4.10 को संशोधित करने की स्वीकृति दी गई।
*★ केन्द्र प्रायोजित पी.एम. पोषण (मध्याह्न भोजन) योजनान्तर्गत रसोईया-सह-सहायिका को राज्य योजना अंतर्गत वर्ष में 10 माह के स्थान पर 12 माह के लिए मानदेय भुगतान की स्वीकृति तथा इस हेतु वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस आधार पर रु. 31,71,84,000/- (एकतीस करोड़ एकहत्तर लाख चौरासी हजार रूपया) मात्र की राशि व्यय करने की स्वीकृति दी गई।
*★ पश्चिमी सिंहभूम जिलान्तर्गत खूँटपानी अंचल में सम्मिलित कुल 03 (तीन) पंचायत यथा बरकेला, पण्डावीर एवं बड़ालागिया में स्थित कुल 24 राजस्व ग्रामों को सदर अंचल, चाईबासा अंतर्गत नया हल्का सं०-VI बनाते हुए सदर अंचल, चाईबासा में शामिल करते हुए सभी राजस्व संबंधी कार्यों को स्थानांतरित करने की स्वीकृति दी गई।
*★ W.P.(S) No.- 582/2017- अजय प्रसाद एवं अन्य बनाम झारखण्ड राज्य एवं अन्य में दिनांक- 25.08.2017 को पारित न्यायादेश के अनुपालन में गृह रक्षकों (स्वयंसेवकों) को पुलिसकर्मियों के समकक्ष दैनिक कर्त्तव्य पारिश्रमिक दिये जाने निमित्त मंत्रिपरिषद की घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
*★ राज्य सरकार द्वारा दिनांक 01.08.2024 से 31.12.2024 तक आम जनों / व्यक्तिगत क्रेताओं को निःशुल्क बालू खनिज उपलब्ध कराने के निमित घटनोत्तर स्वीकृति दी गई।
*★ Digital Crop Survey के कार्यान्वयन हेतु भारत सरकार एवं राज्य सरकार के बीच MoU की स्वीकृति दी गई।
*★ State of the Art संस्थान के रूप में विकसित करने के निमित राजकीय महिला पोलिटेकनिक, दुमका में नये भवन के निर्माण तथा जीर्णोद्धार कार्य से संबंधित प्राक्कलित राशि रू० 41,63,91,900.00 (रू० एकतालीस करोड़ तिरसठ लाख एकानबे हजार नौ सौ) मात्र के योजना की स्वीकृति दी गई।
*★ झारखण्ड आंदोलनकारी चिन्हितिकरण आयोग के अवधि विस्तार की स्वीकृति दी गई।
*★ विभागाधीन पूर्व में कार्यरत अतिरिक्त आँगनबाड़ी सेविका-सह-पोषण परामर्शी (पोषण सखी) के पुनर्बहाली की स्वीकृति दी गई।
*★मुख्यमंत्री ऊर्जा खुशहाली योजना” अन्तर्गत झारखण्ड बिजली वितरण निगम लि० के 200 यूनिट प्रतिमाह मुफ्त बिजली योजना का लाभ प्राप्त करने वाले घरेलू उपभोक्ताओं के बकाया विद्युत विपत्र माफ करने की प्रशासनिक स्वीकृत्ति दी गई।