Ranchi : झारखंड विधानसभा को नेता प्रतिपक्ष जल्द मिलने की उम्मीद जगी है. इस संबंध में झारखंड की प्रमुख विपक्षी पार्टी बीजेपी को देश की सर्वोच्च अदालत ने दो हफ्ते का अल्टीमेटम दे दिया है. वहीं, सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड में मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के रिक्त पदों पर नियुक्ति से संबंधित याचिका पर सुनवाई करते हुए महत्वपूर्ण निर्देश दिए हैं.
सरकार ने कोर्ट में दी यह जानकारी
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट को राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि झारखंड में नेता प्रतिपक्ष के पद पर कोई नियुक्ति नहीं होने के कारण सूचना आयोग में नियुक्ति से जुड़ी सेलेक्शन कमेटी की बैठक नहीं हो पाई है. नेता प्रतिपक्ष इस कमेटी के सदस्य होते हैं, लेकिन वर्तमान में झारखंड विधानसभा में यह पद खाली है. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि झारखंड विधानसभा की प्रमुख विपक्षी पार्टी अपने किसी निर्वाचित सदस्य को विपक्ष का नेता नॉमिनेट करे.
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