रांची : झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन आज सदन ने चार विधेयकों को मंजूरी प्रदान कर दी। विधानसभा में आज जिन चार विधेयकों को मंजूरी दी गयी, उनमें झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक, पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय विधेयक, 2022, झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक, 2022 और झारखंड माल एवं सेवा कर संशोधन विधेयक, 2022 शामिल है।
झारखंड राज्य विश्वविद्यालय संशोधन विधेयक 2022 लाने के उद्देश्य पर प्रकाश डालते हुए प्रभारी मंत्री मिथिलेश ठाकुर ने कहा कि यूजीसी के सभी मानदंडों के अनुसार इस विधेयक को लाया गया है। उन्होंने कहा कि इस विधयेक के पास होने के साथ ही अब झारखंड में बड़े पैमाने पर 3064 व्याख्याताओं लेक्चरर की नियुक्ति का मार्ग प्रशस्त हुआ है। व्याख्याताओं की नियुक्ति में नेट, जेट अथवा पीएचडी उत्तीर्ण अभ्यर्थी शामिल हो सकेंगे।
वहीं, वाणिज्यकर विभाग के प्रभारी मंत्री डा रामेश्वर उरांव ने झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि समाधान विधेयक के पारित होने पर कहा कि राज्य में 40 बर्षों से टैक्स के बकाया राशि को लेकर विवाद चल रहा है और राज्य में 3 हजार 690 करोड़ रूपये का टैक्स विवाद सुप्रीम कोर्ट, झारखंड हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल एवं कमिश्नर के अदालतों में पेंंिडग है। इस नये विधेयक के जरिये टैक्स से संबंधित विवादों का वन टाइम सेटलमेंट का प्रावधान किया गया है। जिसके तहत मूल टैक्स में 50 प्रतिशत व पेनाल्टी में 10 प्रतिशत छूट देने का प्रावधान किया गया है।