Joharlive Team
रांची: झारखंड सरकार ने कोविड 19 के प्रसार पर अंकुश लगाने को लेकर बिहार,दिल्ली, आंध्र प्रदेश की तरह 31 मार्च तक पूरे राज्य में पूर्णतया तालाबंदी (लॉकडाउन) करने की घोषणा की है।
मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में वरीय अधिकारियों की रविवार की शाम उच्च स्तरीय बैठक हुई। इस बैठक में कोरोना वायरस से निपटने के लिए किए जाने वाले उपाय और उठाए जा रहे कदमों को लेकर ठोस निर्णय लिए गए। इस बैठक में गृह विभाग के अपर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, खाद्य आपूर्ति विभाग के अपर मुख्य सचिव अरुण सिंह, पुलिस महानिदेशक एमवी राव , स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव नितिन मदन कुलकर्णी, श्रम विभाग के प्रधान सचिव राजीव अरुण एक्का, परिवहन विभाग के सचिव के रवि कुमार, मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल जी तिवारी, रांची के उपायुक्त और वरीय पुलिस अधीक्षक
लॉकडाउन: कौन सी सेवा बंद
- -आकस्मिक सेवाओं को छोड़कर राज्य सरकार के सभी कार्यालय बंद रहेंगे। सभी पदाधिकारी और कर्मी घर से कार्यों का निष्पादन करेंगे। मुख्यालय का परित्याग नहीं करेंगे। आवश्यकता पड़ने पर कार्यालय प्रधान उन्हें कार्यालय बुला सकते हैं।
- – टैक्सी, आटो रिक्शा, बसें, ई रिक्शा, रिक्शा के संचालन सहित किसी सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के परिचालन पर पूर्ण रूप से रोक रहेगी। अपवाद में स्वास्थ्य की तत्काल आवश्यकता को देखते हुए अस्पताल तक परिवहन की सुविधा को इससे बाहर रखा गया है।
- – सभी दुकानें, व्यावसायिक प्रतिष्ठान, कार्यालय, फै क्ट्री, गोदाम, साप्ताहिक हाट बाजार आदि की संपूर्ण गतिविधियां बंद रहेंगी।
- – सभी प्रकार के निर्माण कार्य तत्काल प्रभाव से स्थगित रहेंगे।
- – सभी धार्मिक स्थल दर्शनार्थियों के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
- – विदेश से आने वाले सभी नागरिक/अन्य राज्यों से आये हुये नागरिक स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्धारित क्वारंटाइन की अवधि का कड़ाई से अनुपालन करेंगे।
- – सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे, बुनियादी आवश्यकताओं की पूर्ति के क्रम में बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा निर्देशों का अनुपालन करेंगे।
ये रहेंगे लाक डाउन से मुक्त
- – विधि व्यवस्था से संबंधित पदाधिकारी-कर्मी, पुलिस, स्वास्थ्य, अग्निशमन सेवाएं, कारा सेवाएं, राशन दुकान
- – रेल, हवाई अड्डा, बस अड्डा के लिए स्थानीय प्रशासन द्वारा दिशा निर्देश निर्गत किया जायेगा।
- – बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, बैंक, एटीएम, प्रिंट मीडिया, इलेक्टानिक एवं सोशल मीडिया, टेलीकाम-इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, पोस्टल सेवाएं, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई कामर्स आपूर्तिष खाद्य पदार्थ, किराने का सामान, दूध, ब्रेड, फल, सब्जी के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, टेक अवे, होम डीलिवरी रेस्टोरेंट, हास्पिटल, दवा दुकान, चश्मे की दुकान, दवा उत्पादन की गतिविधियां एवं संबंधित परिवहन, पेट्रोल -डीजल पंप एवं एलपीजी-सीएनजी, गैस के परिवहन एवं भंडारण की गतिविधियां, उत्पादन एवं निर्माण इकाइयां जिन्हें निरंतर प्रक्रिया की आवश्यकता होती है, उपायुक्त की अनुमति प्राप्त करने के बाद अपनी गतिविधियां चालू रख सकते हैं।
- -राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोर्ई सेवा।