पटना : सीएए (नागरिकता संशोधन कानून) को लेकर बिहार के जेडीयू एमएलसी खालिद अनवर ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि “सीएए को किसी भी राज्य को लागू नहीं करना है. केंद्र को लागू करना है और सदन ने इसे पारित कर दिया है. मैं दृढ़ता से कहता हूं कि बिहार को इस अधिनियम की आवश्यकता नहीं है.” बिहार में कोई अप्रवासी नहीं. बिहार के सभी 13 करोड़ लोग यहीं के हैं. मुझे पार्टी (जेडीयू) के प्रवक्ताओं के ज्ञान, इरादे और कार्यशैली पर दया आती है क्योंकि वे अपनी ही पार्टी के कार्यकर्ताओं को नहीं समझते हैं. खुद तय करें कि उनका एजेंडा वे तय करेंगे या कोई और…”
#WATCH | Patna, Bihar: JDU MLC Khalid Anwar says, “The CAA is not supposed to be implemented by any state. The Centre has to implement and the House has passed it. I say this very firmly that Bihar does not need this act. There are no immigrants in Bihar. All 13 crore people in… https://t.co/coKg36lr3G pic.twitter.com/CSV7B4Y2lj
— ANI (@ANI) March 18, 2024
केंद्र सरकार ने जारी किए CAA के नियम
लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून के नियम जारी कर दिए हैं. इसके साथ ही यह तय हो गया है कि अब पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से प्रताड़ित होकर आने वाले गैर-मुसलमानों को नागरिकता मिल सकेगी. इसको लेकर गृह मंत्री अमित शाह लगातार अपने मंचों से ऐलान कर रहे थे. नागरिकता कानून में 2019 में संशोधन किया गया था लेकिन इसे चुनाव से ठीक पहले लागू कर दिया गया है.
ये लोग ले सकते हैं नागरिकता
नागरिकता अधिनियम, 1955 यह बताता है कि कौन भारतीय नागरिकता प्राप्त कर सकता है और किस आधार पर. कोई व्यक्ति भारतीय नागरिक बन सकता है यदि उसका जन्म भारत में हुआ हो या उसके माता-पिता भारतीय हों या कुछ समय से देश में रह रहे हों, आदि. हालांकि, अवैध प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्राप्त करने से प्रतिबंधित किया गया है. अवैध प्रवासी वह विदेशी होता है जो: (i) पासपोर्ट और वीजा जैसे वैध यात्रा दस्तावेजों के बिना देश में प्रवेश करता है, या (ii) वैध दस्तावेजों के साथ प्रवेश करता है, लेकिन अनुमत समय अवधि से अधिक समय तक रहता है.
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