Ranchi : झारखंड में जेल मैनुअल में सुधार और कैदियों की स्थिति को लेकर सोमवार को हाई कोर्ट में सुनवाई हुई। यह सुनवाई मुख्य न्यायाधीश एम.एस. रामचंद्र राव की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में हुई। सुनवाई के दौरान राज्य की गृह सचिव वंदना दादेल कोर्ट में सशरीर उपस्थित हुईं।
महाधिवक्ता राजीव रंजन और अधिवक्ता पियूष चित्रेश ने अदालत को आश्वस्त किया कि झारखंड जेल मैनुअल को अगले 30 दिनों में नोटिफाई कर दिया जाएगा। उन्होंने बताया कि मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार है, और अब केवल कैबिनेट से मंजूरी लेना बाकी है। कोर्ट ने सरकार को समय देते हुए मामले की अगली सुनवाई 10 जून को निर्धारित की है।
इससे पहले, खंडपीठ ने सरकार से सुप्रीम कोर्ट के 17 जनवरी 2025 के आदेश के तहत झारखंड में जेल मैनुअल बनाने की स्थिति पर जानकारी मांगी थी। इस पर सरकार ने कोर्ट को बताया कि मैनुअल का ड्राफ्ट तैयार है।
पिछली सुनवाई में कोर्ट ने झारखंड जेल मैनुअल को अब तक फाइनलाइज नहीं किए जाने पर गृह सचिव को कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का आदेश दिया था। कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ने तीन महीने पहले इस विषय पर आदेश पारित किया था, लेकिन झारखंड सरकार ने अब तक इसका पालन नहीं किया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत सभी राज्यों के लिए एक मॉडल जेल मैनुअल बनाना जरूरी है।
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