रांची: जगन्नाथपुर रथ यात्रा मेला को लेकर विधि-व्यवस्था संधारण को लेकर उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी एवं वरीय पुलिस अधीक्षक रांची ने संयुक्त आदेश निर्गत किया है. जो 17 जुलाई को रथ की वापसी कार्यक्रम (घूरती मेला) समाप्त होने तक लागू रहेगा. मेला के दौरान असामाजिक तत्वों पर पुलिस की पैनी नजर रहेगी. परिचारी प्रवर, पुलिस केन्द्र, रांची को प्रतिनियुक्ति स्थल के अलावा सादे लिबास में भी सिपाहियों को मेला मैदान में प्रतिनियुक्त करने का आदेश दिया गया है, ताकि गुण्डा तत्वों एवं असामाजिक तत्वों पर निगरानी रखी जा सके. इसके अतिरिक्त पर्याप्त महिला पुलिस की प्रतिनियुक्ति महिला बाहुल्य क्षेत्र में करने का भी आदेश दिया गया है.

दो पालियों में दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति

संपूर्ण मेला अवधि में विधि-व्यवस्था एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने को लेकर दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति की गई है. विधि व्यवस्था के दृष्टिकोण से दंडाधिकारियों और पुलिस पदाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति मुख्य मंदिर परिसर एवं मौसी बाड़ी मंदिर, मेला क्षेत्र, मेला गश्ती, ड्रॉप बैरियर गेट में दो पालियों में की गई है. प्रथम पाली में सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे और दूसरी पाली में दोपहर 2 बजे से रात 10 बजे तक की गयी है. साथ ही रथ के साथ प्रतिनियुक्त पुलिस पदाधिकारी एवं आरक्षी बल को रथ के चारों ओर भीड़ को नियंत्रित रखना सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है..

24 घंटे मेडिकल टीम और फायर ब्रिगेड

मेला के दौरान मेला स्थल पर पर्याप्त संख्या में चिकित्सकों एवं उनके सहकर्मियों की प्रतिनियुक्ति दो पालियों में होगी. सिविल सर्जन रांची को मेडिकल टीम को आवश्यक दवाईयों के साथ प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. साथ अग्निशमन पदाधिकारी को मेला मेला समाप्ति तक मेला स्थल में अग्निशाम गाड़ी की उपलब्धता सुनिश्चित करने को कहा गया है. मंदिर समिति से कहा गया है कि वो मेला का आयोजन इस प्रकार आयोजित करें कि एम्बुलेंस, अग्निशमन वाहन/विधि-व्यवस्था में लगे वाहन आदि का आवागमन सभी क्षेत्रों में बिना किसी बाधा के हो सके.

अवैध शराब, हड़िया की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध

मेला समाप्ति तक मेला परिसर एवं आसपास अवैध शराब, हड़िया की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध का आदेश जारी किया गया है. सहायक उत्पाद आयुक्त को मेला परिसर एवं उसके आसपास अवैध शराब हड़िया की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध सुनिश्चित करने को कहा गया है.

मेला क्षेत्र में पड़नेवाले स्कूल रहेंगे बंद

मेला क्षेत्र में पड़ने वाले विद्यालयों में दिनांक 17.07.2024 तक कक्षांए बन्द रहेगी. जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला शिक्षा अधीक्षक को इसके बदले क्षतिपूर्ति कक्षाएं सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है. रथ यात्रा मेला में साफ-सफाई, पेयजल आपूर्ति, चलंत शौचायल, यातायात व्यवस्था, वॉच टावर एवं स्टेज की व्यवस्था आदि को लेकर भी संबंधित पदाधिकारियों को समन्वय स्थापित करते हुए व्यवस्था सुनिश्चित करने का निदेश गया है.

मेला का आयोजन सुबह 6 बजे से रात्रि 9 बजे के बीच होगा. थाना प्रभारी धुर्वा और जगरनाथपुर को यह सुनिश्चित करने का आदेश दिया गया है कि रात 9 बजे के बाद झूला आदि का संचालन बंद कर दिया जाए. अनुमण्डल पदाधिकारी, सदर, रांची एवं पुलिस अधीक्षक, नगर रथ यात्रा मेला के अवसर पर विधि-व्यवस्था के संपूर्ण प्रभार में रहेंगे.

 

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