Ranchi : झारखंड पुलिस विभाग के मुखिया डीजीपी अनुराग गुप्ता के लिए बुधवार का दिन उनके ज़िंदगी के महत्वपूर्ण पन्नों से जुड़ा हुआ है। 30 अप्रैल को उनके सेवानिवृत्त होने का दिन है। एक तरफ केंद्र सरकार का इसको लेकर आदेश भी पत्राचार के तौर पर झारखंड सरकार को भेजा जा चुका है। वहीं, दूसरी ओर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विदेश यात्रा से लौटने पर कोई निर्णय लिया जा सकता है। अटकलें अभी शेष है। कुछ लोगों का कहना है कि जब केंद्र सरकार ने सेवानिवृत्त होने को लेकर आदेश दे दिया है तो झारखंड सरकार कमिटी बुलाकर भी निर्णय नहीं ले सकती है।
क्या लिखा है पत्र में…
महोदय,
मुझे उपर्युक्त विषय का संदर्भ देने और यह कहने का निदेश हुआ है कि झारखंड सरकार ने 08.01.2025 को डीजीपी (एचओपीएफ) के चयन और नियुक्ति के लिए नए नियम अधिसूचित किए हैं और इसके बाद, श्री अनुराग गुप्ता, आईपीएस (जेएच:1990) को दो साल के कार्यकाल के लिए 02.02.2025 की अधिसूचना के तहत झारखंड के डीजीपी (एचओपीएफ) के रूप में नियुक्त किया है।
2. जांच करने पर पाया गया कि अधिसूचित नियम और उसके तहत की गई नियुक्तियां मौजूदा नियमों/दिशानिर्देशों के अनुरूप नहीं हैं और प्रकाश सिंह मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशों के भी विपरीत हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने 03.07.2018 के अपने फैसले में निर्देश दिया है कि किसी भी राज्य या केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए कोई भी कानून/नियम जो इस निर्देश के विपरीत हैं, वे उपरोक्त सीमा तक स्थगित रहेंगे।
3. यह भी कहा गया है कि एआईएस (डीसीआरबी) नियम, 1958 के नियम 16(1) के अनुसार, एक आईपीएस अधिकारी 60 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त हो जाएगा। सेवानिवृत्ति के बाद सेवा में विस्तार केवल केंद्र सरकार द्वारा दिया जाता है या दो साल का कार्यकाल, सेवानिवृत्ति के बावजूद, राज्य के डीजीपी (एचओपीएफ) को दिया जाता है, जिसे प्रकाश सिंह मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है। हालाँकि, वर्तमान मामले में, केंद्र सरकार (गृह मंत्रालय) ने श्री अनुराग गुप्ता, आईपीएस को सेवा विस्तार नहीं दिया है, जो 30.04.2025 को सेवानिवृत्त होने वाले हैं।
4. तदनुसार, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 के नियम 16(1) का उल्लंघन करते हुए श्री अनुराग गुप्ता, आईपीएस को डीजीपी (एचओपीएफ), झारखंड के पद पर सेवानिवृत्ति की तिथि के बाद भी सेवा में बनाए रखना वैध नहीं है। इस प्रकार, झारखंड सरकार को श्री अनुराग गुप्ता, आईपीएस को 30.04.2025 को डीजीपी (एचओपीएफ), झारखंड के पद से सेवानिवृत्त करने का निर्देश दिया जाता है।
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