नई दिल्ली। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मंगलवार को कहा कि उसने कर्नाटक के कूर्ग जिले में कथित आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस नेता कार्ति पी. चिदंबरम और अन्य की 11.04 करोड़ रुपये की चार संपत्ति कुर्क की है। प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (पीएमएलए) के तहत कार्ति चिदंबरम, एडवांटेज स्ट्रैटेजिक कंसल्टिंग प्राइवेट लिमिटेड (एएससीपीएल) और अन्य के खिलाफ कार्यवाही शुरू की गई थी।
ईडी ने भारतीय दंड संहिता और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दंडनीय अपराधों के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) द्वारा दर्ज प्राथमिकी के आधार पर ईसीआईआर दर्ज किया था।
जांच के दौरान ईडी को पता चला कि आईएनएक्स मीडिया प्राइवेट लिमिटेड से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से अपराध की आय प्राप्त हुई थी, जिसे तत्कालीन केंद्रीय मंत्री पी. चिदंबरम ने अपने बेटे कार्ति चिदंबरम द्वारा नियंत्रित कई शेल कंपनियों के माध्यम से एफआईपीबी की मंजूरी दी थी।
ईडी ने कहा, आरोपियों की कंपनी में आईएनएक्स मीडिया की संस्थाओं द्वारा परामर्श दिलाए जाने के नाम पर अवैध रूप से रिश्वत प्राप्त की गई थी। अपराध की कुल आय 65.88 करोड़ रुपये थी।
पैसा विदेशी खातों में भेजा गया था और कार्ति चिदंबरम और उनके विश्वासपात्रों द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित विभिन्न शेल कंपनियों के माध्यम से विभिन्न विदेशी संपत्तियों और कंपनियों के शेयरों में निवेश किया गया था।