JoharLive Desk
नई दिल्ली : आईएनएक्स मीडिया केस में तिहाड़ जेल में बंद पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम को सुप्रीम कोर्ट से आज जमानत मिल गई। उनके वकील कपिल सिब्बल से कांग्रेस सांसद और पूर्व वित्त मंत्री के पुत्र कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट परिसर में मुलाकात की थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाने से पहले माना कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर होते हैं और जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है। कार्ति ने मीडिया से बात करते हुए उम्मीद जताई थी कि उनके पिता को आज जमानत मिल जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि आर्थिक अपराध काफी गंभीर अपराध होते हैं, लेकिन जमानत का भी कानूनी प्रावधान हैं। कोर्ट ने कहा, ‘जमानत का फैसला केस की मेरिट पर निर्भर करता है। जमानत देना कानून के प्रावधान में है।’ कोर्ट ने चिदंबरम को 2 लाख के निजी मुचलके और बिना अनुमति देश नहीं छोड़ने की शर्त पर जमानत दी है।
कांग्रेस नेता और चर्चित वकील कपिल सिब्बल से मुलाकात के बाद कार्ति ने कहा, ‘आज का दिन हमारे लिए पॉजिटिव रहेगा। उम्मीद है कि कुछ अच्छी खबर सुनने मिलेगी।’ जस्टिस आर भानुमति की बेंच ने 28 नवंबर को जमानत याचिका पर सुनवाई के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था। अगस्त महीने में कांग्रेस नेता को हिरासत में लिया गया था, जिसके बाद उन्हें तिहाड़ जेल भेज दिया गया। पिछले 100 दिनों से चिदंबरम हिरासत में ही हैं। इससे पहले आईएनएक्स मनी लॉन्ड्रिंग केस में ही उनके बेटे कार्ति को भी कुछ दिन जेल में बिताना पड़ चुका है।
कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीबीआई ने अपनी दलील में कहा कि चिदंबरम की महज उपस्थिति ही गवाहों को डराने-धमकाने के लिए काफी है, उन्हें कम से कम तब तक जमानत नहीं दी जाए जब तक अहम गवाहों से पूछताछ नहीं हो जाती। सीबीआई ने कहा, ‘आज ऐसा दौर है जब आर्थिक अपराधों के आरोपी देश से भाग रहे हैं, एक राष्ट्र के रूप में हम इस समस्या से जूझ रहे हैं।’ सीबीआई ने कोर्ट को बताया कि भ्रष्टाचार मामले की जांच जारी है और सिंगापुर तथा मॉरीशस को भेजे गए आग्रह पत्र पर जवाब का इंतजार किया जा रहा है।