रांची: झारखंड हाईकोर्ट ने जगन्नाथपुर थाना के तत्कालीन प्रभारी और फिलहाल पाकुड़ जिले में इंस्पेक्टर के पद पर तैनात हरिदेव प्रसाद तथा सब इंस्पेक्टर राजीव रंजन को एक महीने की सजा सुनाई है. इसके साथ ही, दोनों पर 50-50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. यह मामला रांची के रहने वाले इरशाद नामक युवक से जुड़ा है, जिसने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी. इरशाद ने आरोप लगाया था कि पुलिस ने चोरी के एक मामले में उसे बिना कानूनी प्रक्रिया का पालन किए गिरफ्तार कर लिया और जेल भेज दिया. इसके अलावा, पुलिस कस्टडी में उसके साथ दुर्व्यवहार और प्रताड़ना भी की गई. हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस की बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की और पाया कि पुलिस अधिकारियों ने अपनी जिम्मेदारियों का सही तरीके से निर्वहन नहीं किया और कानून का उल्लंघन किया. अदालत ने इन अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए उन्हें एक महीने की सजा और जुर्माना लगाया.
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