नई दिल्ली : इनकम टैक्स विभाग ने लाखों सैलरीड टैक्सपेयर्स कर्मचारियों को बड़ी राहत दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने रेंट-फ्री होम से जुड़े नियमों में कुछ बदलाव को लेकर नोटिफिकेशन जारी किए हैं।
नए नियम के लागू होने के बाद से कर्मचारियों के टेक होम यानी इन हैंड सैलरी में इजाफा हो जाएगा। शनिवार को जारी नोटिफिकेशन में CBDT ने कर्मचारियों को दिए जाने वाले रेंट फ्री होम को लेकर कहा कि नए बदलाव अगले महीने से लागू हो जाएंगे।
रेंट-फ्री घर की सुविधा
नोटिफिकेशन के अनुसार, नियोक्ताओं की तरफ से कर्मचारियों को बिना किराए के ठहरने के लिए दी जाने वाली सुविधाओं के प्रावधानों में बदलाव किया गया है। ऐसे कर्मचारी जिन्हें नियोक्ताओं की तरफ से रेंट-फ्री घर की सुविधा दी गई है, वो अब पहले से अधिक सेविंग कर पाएंगे। क्योंकि उनकी टेक होम सैलरी में इजाफा होने वाला है। नए प्रावधान एक सितंबर 2023 से लागू हो रहे हैं।
वैल्यूएशन में हो जाएगा बदलाव
केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के अलावा जिन मामलों में उन्हें रहने के लिए अनफर्निश्ड घर की व्यवस्था कराई जाती है। उनकी ऑनरशिप नियोक्ता के पास होती है। नियम लागू होने के बाद वैल्यूएशन में बदलाव हो जाएगा।
2011 की जनगणना के अनुसार 40 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में वेतन का 10 प्रतिशत। पहले, 2001 की जनगणना के अनुसार 25 लाख की आबादी वाले शहरों में सैलरी का 15 फीसदी के बराबर था। 2011 की जनगणना के अनुसार, 40 लाख से कम लेकिन 15 लाख से ज्यादा आबादी वाले शहरों में सैलरी के 7।5 फीसदी के बराबर।पहले यह 2001 की जनसंख्या के आधार पर 10 से 25 लाख की आबादी वाले शहरों में 10 फीसदी था। इस नए वैल्यूएशन के आधार पर कर्मचारियों की इन हैंड सैलरी में इजाफा हो जाएगा।