नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनाव को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अंतरिम जमानत देने पर विचार किया जा सकता है. इस दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें अभी इस पर फैसला करना है. इस केस में अगली सुनवाई मंगलवार यानी 7 मई को होगी. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि इस केस में समय लग सकता है, लेकिन अगर केस में समय लगता है तो हम चुनावों के कारण अंतरिम जमानत पर विचार कर सकते हैं.
न्यायमूर्ति संजीव खन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने प्रवर्तन निदेशालय की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एसवी राजू से कहा कि उनकी गिरफ्तारी के खिलाफ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई में समय लगने की संभावना है और इसलिए अदालत उन्हें अंतरिम जमानत देने पर विचार करेगी. इस पर एसवी राजू ने कहा कि वह केजरीवाल को अंतरिम जमानत देने का विरोध करेंगे.
पीठ ने कहा कि हम कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत पर सुनवाई करेंगे, हम यह नहीं कह रहे हैं कि हम अंतरिम जमानत देंगे. हम अंतरिम जमानत दे भी सकते हैं और नहीं भी. शीर्ष अदालत ने सात मई को अंतरिम जमानत याचिका पर बहस के लिए तैयार रहने को कहा. पीठ केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई कर रही है, जिसमें उन्होंने ईडी द्वारा उनकी गिरफ्तारी को चुनौती दी है.